राघवेंद्र सिंह हत्या मामले में पूर्व विधायक सौरभ सहित चारों आरोपी बाइज्जत बरी
राकेश पांडेय
प्रतापगढ़ जनपद के अन्तू स्टेशन के पास 13 वर्ष पहले हुई अधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में भोपाल न्यायालय ने पूर्व विधायक बृजेश मिश्र सौरभ सहित 4 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया. मिली जानकारी के अनुसार घटना की शाम 8 बजे अधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह अन्तू टाउन एरिया से अपने घर रघई पुर जा रहे थे. सिंह अन्तू रेलवे फाटक के पास ही पहुंचे थे कि कुछ बदमाश उन पर दनादन गोलियां दागने लगे. इस हमले में राघवेन्द्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. उधर से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी.
सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल सिंह को प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया. यहां पर बिगड़ती हालत को देख डाक्टरों ने राघवेंद्र सिंह को इलाहाबाद रेफर कर दिया. लेकिन इलाहाबाद ले जाते समय सिंह ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. इस मामले में पूर्व विधायक वृजेश मिश्र सौरभ, उनके छोटे भाई महेश मिश्र, चचेरे भाई हरिशंकर एवं सौरभ के चालक गोपीनाथ मिश्र को आरोपी बनाया गया. पुलिस ने घटना की रात में ही महेश मिश्र, हरिशंकर मिश्र एवं गोपी मिश्र को गिरफ्तार कर लिया. 11 माह के बाद तीनों को लखनऊ हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया. भोपाल सत्र न्यायालय में चले मुकदमे का निर्णय आज आया. गवाहों के बयान एवं सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक वृजेश मिश्र सहित चारों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया.