प्रतापगढ़

सपा महासचिव को महंगा पड़ा चुनाव में राजा भैया के खिलाफ आग उगलना

Special Coverage News
5 Aug 2019 4:38 PM GMT
सपा महासचिव को महंगा पड़ा चुनाव में राजा भैया के खिलाफ आग उगलना
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अधिवक्ता वैभव पांडे व हनुमान प्रसाद पांडेय की बहस सुनकर परिवाद को विचारार्थ स्वीकार कर लिया जिसमें कम से कम 2 वर्ष की सजा सपा महासचिव इंद्रजीत सरोज को हो सकती है।

प्रतापगढ़। बीते लोकसभा चुनाव में कौशांबी लोकसभा सीट से प्रत्याशी सपा महासचिव इंद्रजीत सरोज ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए राजाभैया के विरुद्ध असत्य अमर्यादित एवं धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बयानबाजी की थी।

चुनाव में जगह-जगह सपा महासचिव ने राजा भैया के खिलाफ जमकर जहर उगला कभी मुसलमानों का हत्यारा कभी कुंडा सीओ का हत्यारा कभी राजाभैया के समर्थन करने पर लानत दी। मूरतगंज की एक जनसभा में खुले मंच से सपा राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज दिलेरगंज कांड के संबंध मे कहा था कि राजाभैया ने मुस्लिम की बेटियों के साथ अत्याचार किया मुस्लिमों के घर में आग लगा दी। और मुस्लिमों की हत्याएं कराई साथ ही साथ मार्च 2013 में हुए। सीओ जियाउल हक हत्याकांड में भी राजा भैया का नाम घसीटा।

जिस पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सोमवार को दीवानी न्यायालय परिषद कुंडा पहुंचे जहां अधिवक्ताओं से भेंट करने के बाद अधिवक्ता वैभव पांडे व अधिवक्ता हनुमान प्रसाद पांडेय के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पांडे के समक्ष मानहानि का मुकदमा प्रस्तुत किया। अधिवक्ता वैभव पांडे व हनुमान प्रसाद पांडेय की बहस सुनकर परिवाद को विचारार्थ स्वीकार कर लिया जिसमें कम से कम 2 वर्ष की सजा सपा महासचिव इंद्रजीत सरोज को हो सकती है।

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