- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- प्रयागराज
- /
- यूपी: थानों में नहीं...
यूपी: थानों में नहीं लगेगी टॉप-10 अपराधियों की लिस्ट, HC ने दिया बैनर हटाने का निर्देश
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस से सभी थानों में लगे टॉप-10 अपराधियों की लिस्ट हटाने को कहा है. हाईकोर्ट ने अपराधियों की लिस्ट हटाने के लिए राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने डीजीपी से कहा कि पुलिस थानों से टॉप-10 अपराधियों के बारे में सूचना देने वाले बैनर हटाए जाएं.
कोर्ट ने कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लघंन है. हालांकि कोर्ट ने निगरानी के लिए अपराधियों की सूची तैयार करने को गलत नहीं माना है. बता दें कि इन बैनरों में अपराधियों के नाम और पहचान के साथ ही उनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी है.
सभी थानों को सर्कुलर जारी करने का निर्देश
कोर्ट ने इसके लिए डीजीपी को सभी थानों के लिए सर्कुलर जारी करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट का मानना है कि थानों के बाहर अपराधियों के बारे में सूचनाएं सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करना अनावश्यक है. कोर्ट ने कहा ऐसा करना मानवीय गरिमा के विपरीत है.
थानों के बाहर याचिकाकर्ताओं के नाम
जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने जीशान उर्फ जानू, बलवीर सिंह यादव और दूधनाथ सिंह की ओर दाखिल याचिका पर ये निर्देश दिया है. याचिकाकर्ताओं के नाम टॉप-10 अपराधियों की लिस्ट में प्रयागराज और कानपुर में थानों के बाहर सार्वजनिक रूप से लगाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं ने इसी लिस्ट पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.