प्रयागराज

ऑनलाइन शराब बेचने वाली जनहित याचिका की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज

सुजीत गुप्ता
11 Aug 2021 4:43 PM IST
ऑनलाइन शराब बेचने वाली जनहित याचिका की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज
x

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑनलाइन शराब बेचने वाली जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सरकार की नीति का मामला है। इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जनहित याचिका में ऑनलाइन शराब बेचने के कई फायदे गिनाए गए थे।

याचिका की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर दत्त भंडारी व न्यायमूर्ति सुरेश चंद शर्मा की खंडपीठ ने की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के द्वारा ऑनलाइन शराब बेचने के फायदे गिनाए जाने पर कहा कि यह सिर्फ कोविड-19 काल में उसके दुष्प्रभाव को देखते हुए किया गया था सामान्यता इसे लागू नहीं किया जा सकता ।

(शशांक मिश्रा)

Next Story