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- अब आजम को दी जयाप्रदा...
अब आजम को दी जयाप्रदा ने हाईकोर्ट में चुनौती, इस बड़ी वजह से नहीं बन सकते सांसद!
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और इसी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रहीं जया प्रदा के बीच जारी सियासी जंग खत्म होने का नाम ले रही है। पूर्व सांसद जयाप्रदा ने रामपुर से आजम खान के निर्वाचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में आजम की लोकसभा सदस्यता रद करने की मांग की गई है।
जया प्रदा ने दलील दी है कि आजम खान एक साथ दो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं। वह मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं और सांसद भी। चुनाव के दौरान आजम खान द्वारा जयाप्रदा के खिलाफ की गई बदजुबानी को भी याचिका में आधार बनाया गया है। यह भी कहा गया है कि एसपी नेता ने चुनाव के दौरान धार्मिक अपील कर वोट हासिल किए जो कि भ्रष्ट आचरण है।
अमर सिंह भी जया प्रदा के साथ हाई कोर्ट में थे मौजूद
याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की संभावना है। पहले यह याचिका हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई थी, लेकिन न्यायालय ने इसे प्रधान पीठ के समक्ष दाखिल करने को कहा। याचिका दाखिल करने के दौरान राज्यसभा सांसद अमर सिंह भी जया प्रदा के साथ हाई कोर्ट में मौजूद थे। जया प्रदा के वकील अमर सिंह ने कहा कि एक महिला की गरिमा पर हमला करने के लिए वह आजम खान के खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं।
अमर सिंह ने कहा कि वह आजम खान के खिलाफ बीजेपी या जया प्रदा की वजह से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर रहे हैं बल्कि महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म अभिनेत्री और लोकसभा चुनाव में रामपुर से बीजेपी कैंडिडेट रह चुकीं जया प्रदा के खिलाफ विवादित बयान के मामले में आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
एसपी के दो सांसदों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज
रामपुर पुलिस ने इस मामले में एसपी के दो सांसदों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। आजम खान के अलावा मुरादाबाद से पार्टी के सांसद डॉ. एसटी हसन समेत सात लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रामपुर के क्षेत्राधिकारी (सीओ) विद्या किशोर का कहना है, 'आरोपियों ने 30 जून को एक कार्यक्रम में जया प्रदा के खिलाफ टिप्पणी की थी।
मोहम्मद मुस्तफा नाम के शख्स ने आजम खान और एसटी हसन समेत 7 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 (सार्वजनिक स्थल पर अपशब्द और अश्लील गाने गाना), धारा 504 (किसी का अपमान करने के इरादे के साथ शांति भंग ) और धारा 354 (किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला) के तहत केस दर्ज किया है।'