प्रयागराज

BIG NEWS: यादव सिंह की पत्नी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

Special Coverage News
4 Nov 2018 3:08 AM GMT
BIG NEWS: यादव सिंह की पत्नी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत
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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की पत्नी कुसुम लता को 5 लाख के व्यक्तिगत मुचलके व् इतनी ही राशि की प्रतिभूति पर अंतरिम जमानत दे दी है।कोर्ट ने यह आदेश याची की अधिक उम्र व् किडनी ट्रांसप्लांट के कारण दिया है और याची को सी बी आई कोर्ट गाजियाबाद में चल रहे आपराधिक मुकदमे में सहयोग करने का आदेश दिया है।


कोर्ट ने याची को सीएमओ के समक्ष अपनी चिकित्सीय जाच के लिए हाजिर होने तथा रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का भी निर्देश दिया है।कोर्ट ने जमानत अर्जी को सुनवाई हेतु 19 नवम्बर को पेश करने को कहा है साथ ही याची को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है।


कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि याची अगली तिथि पर कोर्ट में नही आती तो उसके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाई की जायेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति डी के सिंह की खंण्डपीठ ने दिया है।अर्जी पर अधिवक्ता ओमप्रकाश त्रिपाठी व् सी बी आई अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने पक्ष रखा।

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