प्रयागराज

UP में प्राइमरी टीचर की भर्ती को लेकर धनतेरस का तोहफा, 12,460 पदों पर नियुक्ति का आदेश

Shiv Kumar Mishra
11 Nov 2023 8:04 AM GMT
Ashraf wife Zainab reached the High Court for anticipatory bail
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हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए पहुंची अशरफ की पत्नी जैनब।

Dhanteras gift regarding recruitment of primary teachers in UP, order for appointment to 12,460 posts

यूपी में प्राइमरी टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज धनतेरस के मौके पर बड़ी खुशखबरी मिली है। 12,460 असिस्टेंट टीचरों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी है।

यूपी में प्राइमरी टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज धनतेरस के मौके पर बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल, प्राइमरी टीचर की भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। 12,460 असिस्टेंट टीचरों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी है।

बता दें, यह मामला साल 2018 से लंबित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस अहम फैसले के बाद यूपी के हजारों युवाओं के सपनों को पंख लगने वाले हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उक्त भर्ती के क्रम में बचे हुए 6470 पदों के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार इन पदों के लिए 3 महीने के भीतर नियुक्तियां पूरी कर लें।

2016 में जारी किया गया था नोटीफिकेशन

पिछले 5 साल से लंबित इस मामले में हाईकोर्ट के जज एआर मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। बता दें, मोहित कुमार द्विवेदी और अन्य चयनित अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल 19 स्पेशल अपीलों पर सुनवाई करते हुए जज ने यह आदेश दिया है।

बता दें, इस प्राइमरी टीचर भर्ती के आवेदन प्रक्रिया 21 दिसंबर 2016 को जारी हुई थी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 12460 पदों नियुक्ति होनी थी, जिसमें 5990 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति हो गई है। बचे हुए 6470 पदों के नियुक्तियां नहीं हो पाई थीं। अब इन पदों के लिए 3 माह के भीतर नियुक्ति कराने का आदेश जारी किया गया है।

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