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पूर्व सांसद अतीक अहमद हत्या की साज़िश के मुकद्दमे में दोषमुक्त, अन्य मुकद्दमों में सुनवाई टली
प्रयागराज :,15 वर्ष पूर्व खुल्दाबाद थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर पर सिविल लाइन्स स्थित परफेक्शन हाउस के मालिक जसवीर सिंह उर्फ नीटू सरदार की हत्या में आरोपी बनाए गए सभी अभियुक्तों अतीक अहमद,अहमद फहीम उर्फ ज़ैद,मो0ज़ाकिर,मो0कैफ उर्फ कैफ़ी,नरेंद्र सिंह उर्फ पप्पू सरदार,को साक्ष्य के अभाव एवम अभियोजन द्वारा दोष साबित करने में असफल होने पर सभी आरोपियों को विशेष जज एमपी एम ए ले जज पवन कुमार तिवारी ने दोष मुक्त कर दिया है।
उक्त प्रकरण में शेरू उर्फ सिराज की मृत्य हो जाने पर उसके विरुद्ध वाद समाप्त कर दिया गया एवम पूर्व विधायक खालिद अज़ीम उर्फ अशरफ के फरार होने के कारण उनकी पत्रावली पृथक कर दी गई है।
23 मई 2003 को मीरा पुर निवासी सिकंदर सिंह नुरुल्ला खुल्दाबाद थाने में तहरीर दी कि उसके पुत्र ने 9:20 बजे रात फोन कर बताया कि उसे मिलान होटल वाले सरदार जोगेन्दर सिंह ने गोली मरवा दिया है उसके बाद वो घटना स्थल पर अपने भाई व बड़े पुत्र के साथ पहुंचा तथा नीटू को लेकर मोती लाल नेहरू अस्पताल गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।विवेचना में अहमद फहीम , ज़ैद, मो0ज़ाकिर,मो0कैफ, कैफ़ी,शेरू, सिराज,नरेंद्र सिंह, पप्पू सरदार,अतीक अहमद,खालिद अज़ीम अशरफ को आरोपी बनाया गया,जिसमे खालिद अज़ीम व अतीक अहमद को हत्या के षड्यंत्र का आरोपी बनाया गया।वाड़ी के बयान में आया कि 2-3 माह पहले जुलूस में अतीक अहमद ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा लड़का जोगेन्दर सिंह से बहुत बदतमीज़ी करता है उसे समझा लो नही तो मारा जाएगा।उक्त प्रकरण में आरोप पत्र लगने के बाद 16 दिसम्बर 2006 को मुकद्दमा सेशन सुपुर्द हुआ और आरोप विचरित होने के बाद आरोपीयों ने गवाही की मांग की।अभियोजन ने 12 गवाह पेश किए लेकिन एक भी गवाह घटनाओ में आरोपियों की भूमिका साबित करने में असमर्थ रहे।सभी आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता खान सौलत हनीफ,खान फरहत हनीफ,राधे श्याम पाण्डे, निसार अहमद ने मुकद्दमे में अपना पक्ष रखा।
अतीक अहमद व अन्य के खिलाफ दूसरे अन्य मुकद्दमों में सुनवाई टल गई जबकि राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को डराने के मामले में सफाई साक्ष्य के लिए 10 जनवरी 2019 की तारीख लगाई गई।