प्रयागराज

साबरमती जेल में बंद यूपी के माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की कोर्ट से एक और बड़ा झटका

Shiv Kumar Mishra
21 March 2021 3:53 AM GMT
साबरमती जेल में बंद यूपी के माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की कोर्ट से एक और बड़ा झटका
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कोर्ट ने रिवीजन अर्जी को मंजूर करते हुए मामले में विवेचकों द्वारा दिए गए विवेचना प्रार्थना पत्र का भी शीघ्र निस्तारण करने का आदेश दिया है.

उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है. उनको प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है. प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज 9 मुकदमों में अतीक अहमद के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल रिवीजन अर्जी को मंजूर कर लिया है. कोर्ट ने रिवीजन अर्जी को मंजूर करते हुए मामले में विवेचकों द्वारा दिए गए विवेचना प्रार्थना पत्र का भी शीघ्र निस्तारण करने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि 15 मई 2020 को अधीनस्थ न्यायालय प्रयागराज के तत्कालीन रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा 7 मुकदमों में, जबकि 3 दिसंबर 2020 को 2 मुकदमों में अतीक अहमद के खिलाफ अभियोजन की ओर से दी गई रिमांड अर्जी अस्वीकृत कर दी गई थी. जिसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से जिला न्यायालय में रिवीजन अर्जी दाखिल की गई.

इस रिवीजन अर्ज को बाद में एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था. इस पर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने राज्य सरकार की रिवीजन अर्जी को स्वीकार किया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित दोनों आदेशों को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने इस दौरान कहा है कि इन मामलों में विवेचकों द्वारा नियमानुसार अतिशीघ्र विवेचना कर निस्तारण किया जाए.

विवेचना में आएगी तेजी

सरकार की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद अग्रहरि के मुताबिक अब इन मुकदमों की विवेचना में तेजी आएगी. पुलिस अभियुक्त के बयान दर्ज करने के साथ ही मामलों में चार्जशीट दाखिल करेगी, जिसके बाद चार्जेस फ्रेम कराकर अभियोजन की ओर से मजबूत पैरवी करके शीघ्र मुकदमों का निस्तारण कराया जाएगा.

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