रायबरेली

यूपी में कांग्रेस विधायक ने सीएम योगी को बताया भगवान, आप MLA सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज हो देशद्रोह का केस

Shiv Kumar Mishra
12 Jan 2021 4:11 PM IST
यूपी में कांग्रेस विधायक ने सीएम योगी को बताया भगवान, आप MLA सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज हो देशद्रोह का केस
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हरचंदपुर सीट से कांग्रेस के बागी विधायक राकेश सिंह ने सोमनाथ भारती पर रासुका लगाने की मांग की है। साथ ही साथ राकेश सिंह ने योगी की तारीफ करते हुए उन्हें भगवान बताया है। राकेश सिंह ने कहा कि योगी प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि रायबरेली में आप विधायक सोमनाथ भारती ने विवादित बताया दिया था जिसके बाद सोमवार को हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक ने उनके चेहरे पर स्याही डाल दी थी।

रायबरेली के हरचंदपुर कांग्रेस विधायक राकेश सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा ईमानदार और पूजनीय मुख्यमंत्री शायद ही किसी प्रदेश में होगा। उन्होंने कहा कि सोमनाथ भारती के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। विधायक राकेश सिंह रायबरेली के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के छोटे भाई हैं।

क्या है मामला

अमेठी दौरे पर विधायक सोमनाथ भारती ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं। इससे हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक जितेंद्र सिंह खासा खफा थे। सोमवार को पुलिस जब विधायक को रायबरेली के सर्किट हाउस में रोक रही थी और विधायक सीएम यूपी के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे थे तभी जितेंद्र सिंह ने उनके सिर और चेहरे पर स्याही डाल दी थी। इससे विधायक सोमनाथ भारती ने दरोगा से बदसलूकी की। बाद में रायबरेली पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर अमेठी ले आई और अमेठी पुलिस के हवाले कर दिया।

वहीं रायबरेली पुलिस ने विधायक सोमनाथ भारती और उनके 15-20 समर्थकों के खिलाफ कोतवाल अतुल सिंह की तहरीर पर FIR दर्ज किया है। पुलिस की तहरीर के अनुसार अमेठी के जगदीशपुर पुलिस ने कहा था कि विधायक के खिलाफ धारा 505 के तहत मुकदमा दर्ज था जिसमें धारा 153 A की बढ़ोतरी की गई है। इसमें उनकी गिरफ्तारी करना है।

आरोप है कि पुलिस जब सोमनाथ भारती को सर्किट हाउस में रोकने पहुंची तो विधायक और उनके समर्थक पुलिस से अभद्रता करते हुए गाली-गलौच करने लगे। विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अपशब्द का प्रयोग किया। जिसको लेकर शहर कोतवाल अतुल सिंह न आईपीसी की 147, 332, 353, 595 (2) 153 A, 504, 506 धारा में दर्ज करवाया।

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