- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- रामपुर
- /
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश...
Azam Khan Shivpal Yadav Latest Update:
आजम खान के लिए बीता दिन राहत भरा रहा है।उनके ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर राजस्व प्रशासन के लोगों ने दो भवनों पर लगाई गई सील हटा ली है। इसके अतिरिक्त जल्दी ही यूनिवर्सिटी की भूमि पर तार बाड़ लगाकर सरकारी कब्जा बनाए जाने की कार्रवाई को भी हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्यवाही जिला प्रशासन ने की है।
दरअसल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आजम खान के ऊपर 90 मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिनमें उनकी जमानत हो चुकी है इनमें से कुछ मामलों में हाई कोर्ट से सशर्त जमानत दी गई थी जिस शर्त के अनुसार जौहर यूनिवर्सिटी में कथित रूप से कबजाई गई शत्रु संपत्ति की भूमि को सरकारी कब्जे में लेन था और इसमें किसी तरह का आजम खान की ओर से विरोध नहीं किया जाएगा तभी जमानत प्रभावी होगी। हाईकोर्ट के इस आदेश पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर स्थित शत्रु संपत्ति को चिन्हित किया और उस पर बने भवनों को सील कर दिया था साथ ही भूमि को को तार बाड़ लगाकर सरकारी कब्जे में ले लिया था।
हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आजम खान सुप्रीम कोर्ट गए थे उनका कहना था के हाईकोर्ट में जमानत की यह शर्तें लगाकर अन्याय किया है और जो अनुतोष मांगा भी नहीं गया था वह भी दे दिया गया है। यह जमानत की अर्जी थी और इस पर हाईकोर्ट ने तो इसको सिविल के मामले में फैसले की तरह आदेश देकर यूनिवर्सिटी की संपत्ति को गलत तरीके से प्रशासन के कब्जे में दे दिया गया जिससे छात्रों की पढ़ाई संभव नहीं हो पाएगी।
आजम खान की रिट पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था और उस आदेश के तहत कब्जे में ली गई भूमि पर से सरकारी कब्जा हटाने के आदेश दिए थे इसी आदेश के क्रम में आज कार्रवाई करते हुए स्थानीय जिला प्रशासन ने तहसील सदर राजस्व विभाग के अधिकारियों को जौहर यूनिवर्सिटी भेजा था जिन्होंने सील किए गए दो भवनों से अपनी सील हटा ली। इस तरह यहां के दो भवनों से सरकारी कब्जा तो हट गया ।वहीं अब भूमि पर से सरकारी कब्जा हटाने के लिए शीघ्र ही प्रशासन कार्रवाई करेगा।