रामपुर

आजम के बेटे को झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से SC का इंकार

Sujeet Kumar Gupta
17 Jan 2020 8:03 AM GMT
आजम के बेटे को झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से SC का इंकार
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को अयोग्य करार देते हुए उनकी विधायकी रद्द कर दी थी. हाई कोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला की विधायकी रदद् कर दी थी

रामपुर। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. अब्दुल्ला आजम की याचिका पर CJI जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता काजिम अली खान को नोटिस भी जारी किया है. कोर्ट इस मामले की सुनवाई 25 मार्च को करेगा।

बता दें कि अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को अयोग्य करार देते हुए उनकी विधायकी रद्द कर दी थी. हाई कोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला की विधायकी रदद् कर दी थी कि साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए अर्हता से कम थी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

CJI एस ए बोबडे ने खान के वकील कपिल सिब्बल से कहा, 'ऐसे मामलों में इतना अधीर नहीं होना चाहिए. संभावना है कि ऐसा हुआ होगा. HC का आदेश सबूतों पर आधारित है. आपने संदेह जताया है तो हम जांच करेंगे.' हालांकि, इसके बाद भी अब्दुल्ला आजम को राहत नहीं मिली है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते साल दिसंबर में अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया था. अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ते वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य 25 वर्ष नहीं थी. अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया. इसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से दावेदार रहे नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला के निर्वाचन के खिलाफ याचिका दायर की थी.

क्या है अयोग्यता की वजह?

याचिका के अनुसार, चुनाव के समय वह 25 साल के भी नहीं थे, इसलिए चुनाव लड़ने के अयोग्य थे. सुनवाई के दौरान आजम खां की पत्नी, अब्दुल्ला का जन्म करवाने वाली डॉक्टर भी प्रस्तुत हुई थीं. इसी याचिका पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 सितम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जस्टिस एसपी केसरवानी की पीठ ने 16 दिसंबर को फैसला सुनाया था।

कौन हैं अब्दुल्ला आजम?

अब्दुल्ला आजम सपा सांसद आजम खान के छोटे बेटे हैं. साल 2017 के उप्र विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने पहली बार चुनाव लड़ा था. अब्दुल्ला ने रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था. विधानसभा चुनाव में रामपुर में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला अपनी-2 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे. अब्दुल्ला आजम ने भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी सैनी को 50 हजार से ज्यादा मतों से हराया था, जबकि बसपा के नवाब काजिम अली तीसरे नंबर रहे थे. नवाब काजिम अली अब कांग्रेस में हैं।


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