रामपुर

आजम खान को कोर्ट का समन, पुलिस ने घर पर चस्पा किया नोटिस - 11 सितंबर को पेशी का आदेश

Special Coverage News
6 Sep 2019 4:45 AM GMT
आजम खान को कोर्ट का समन, पुलिस ने घर पर चस्पा किया नोटिस - 11 सितंबर को पेशी का आदेश
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अदालत ने 11 सिंतबर को आजम खान को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

नई दिल्ली : समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है. सीजीएम कोर्ट ने अंडर ट्रायल मामलों में आजम खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट के इस नोटिस को रामपुर पुलिस ने आजम खान के घर पर भी चस्पा कर दिया है. आजम खान को जिन मामलों में वारंट जारी किया गया है, उसमें जया प्रदा के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का मामला भी शामिल है. कोर्ट ने आजम खान को 16 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

गौरतलब है कि अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले आजम खान ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की उम्मीदवार रहीं जया प्रदा के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. जिसको लेकर चुनाव आयोग ने आजम खान के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे के लिए प्रतिबंध भी लगाया था. एक चुनावी सभा में आजम खान ने कहा था, 'जिसको हम ऊंगली पकड़कर रामपुर लाए, आपने 10 साल जिससे अपना प्रतिनिधित्व कराया. उनकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे, मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके.....खाकी रंग का है.'

हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खान ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और रामपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. मगर गुरुवार को आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा. रामपुर की कोर्ट ने 5 मामलों में आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इससे पहले 30 मामलों में भी उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं.

बता दें कि सपा सांसद आजम खान पर पहले ही भैंस और किताब चोरी के अलावा बिजली चोरी और डकैती से लेकर उन पर भू-माफिया तक का टैग लगा है. आजम खान के खिलाफ रामपुर में अब तक 76 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. गुरुवार को आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. रामपुर की कोर्ट ने 5 मामलों में आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. ऐसे में उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है.

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