रामपुर

रामपुर: महिला ने एसपी से कहा कि सिपाही ने तमंचे सीने पर रखकर किया दुष्कर्म, बना लिया अश्लील वीडियो

Arun Mishra
15 Oct 2020 5:48 AM GMT
रामपुर: महिला ने एसपी से कहा कि सिपाही ने तमंचे सीने पर रखकर किया दुष्कर्म, बना लिया अश्लील वीडियो
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पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की बात कह रही है.?

रामपुर : उत्तर प्रदेश के रामपुर (Rampur) में थाना पटवाई के एक सिपाही पर एक महिला ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की बात कह रही है.

थाना पटवाई क्षेत्र शख्स ने आरोप लगाया है उसके यहां थाना पटवाई का एक सिपाही अमित कुमार कुछ सामान के लिए आया करता था. उसने उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखना शुरू कर दिया. उसने उसकी पत्नी के साथ उसने दुष्कर्म किया. 11 सितंबर की रात को 2 बजे सिपाही अमित मेरे घर आया और मेरी पत्नी गेट पर थी और वह भी वहीं पर था. फिर वह भाग गया. फिर मैंने अपनी पत्नी से पूछा कौन था तो उसने कहा तुम्हारा दोस्त था अमित. उसने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की है और उसके सीने पर भी काटा है. सीने पर तमंचा रखकर मेरी बीवी के साथ रेप किया.

पहले बनाया अश्लील वीडियो फिर तमंचे के बल पर रेप

पीड़ित महिला ने बताया कि मैं अपने घर पर सोई हुई थी. मकान के पीछे से सिपाही घर में आ गया और मेरी गंदी फोटो खींच ली. इसके बाद मुझे ब्लैकमेल किया. सिपाही ने कहा कि जैसा मैं कहता हूं, तुम ऐसी करती रहेगी तो मैं किसी को यह वीडियो नहीं दिखाऊंगा. मैं डर गई मुझे धमकी दी और मेरे सीने पर सिपाही ने तमंचा रख दिया. विवाहिता ने कहा कि छह-सात महीने से मेरे साथ गलत हो रहा है. महिला ने कहा कि परसों मेरे पति ने देख लिया. मैंने सिपाही से कहा तुम यहां से निकल जाओ मेरे पति देख लेंगे लेकिन वह जा ही नहीं रहा था. पीड़िता ने कहा कि मुझे सिपाही को बंद करना है. उसने धमकी दी है कि मैं तेरे आदमी को मार दूंगा या उसे किसी झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा. पीड़िता और उसके पति ने एसपी शगुन गौतम से मुलाकात की.

आरोपी सिपाही पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू

अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया थाना पटवाई के एक आरक्षी पर एक महिला के पति ने आरोप लगाया है. आरक्षी ने उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती अवैध संबंध बनाएं तथा उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई और उसको धमकी भी दी. इस आधार पर जो सूचना प्राप्त हुई है. थाना पटवाई पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. अभियोग आईपीसी की धारा 376 (2)का 452 आईसीसी और 506 आईपीसी में दर्ज हुआ है. विवेचना से जो तथ्य सामने आएंगे, उन तथ्यों के आधार पर आरक्षी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूरी की जाएगी.

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