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रामपुर: अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, नहीं होगा उपचुनाव
दिल्ली : रामपुर की स्वार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए विधायक अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा है कि अभी स्वार विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव नहीं होगा. इलाहबाद हाईकोर्ट ने स्वार में उपचुनाव का आदेश दिया था. HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसकी आज सुनवाई हुई. फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामला कोर्ट के लंबित होने के बाद भी उनकी सीट पर दोबारा चुनाव का आदेश जारी किया गया. इसी सीट पर 2017 में 25 से कम उम्र में चुनाव लड़ने के आरोप में अब्दुल्ला आजम को अपनी विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी.
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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 जन्मतिथि में हेराफेरी कर विधानसभा चुनाव लड़ने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज हुए. इसके बाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन भी रद्द कर दिया था. तमाम मामलों में आजम, तंजीन और अब्दुल्ला के नाम थे. इसके बाद तीनों ने रामपुर कोर्ट में सरेंडर किया था. सुरक्षा की दृष्टि से इनको सीतापुर जेल में भेज दिया गया.
बता दें कि काफी दिनों बाद आज़म खान के परिवार को कोर्ट से राहत मिली है वरना उनकी हर याचिका को सुनने से पहले ही रद्द होने की उम्मीद रहती है. इस बार सुप्रीमकोर्ट से उनको और उनके बेटे को बड़ी राहत मिली है. सपा के रामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद आज़म खान इस समय पत्नी और बेटे समेत सीतापुर जेल में बंद है.