रामपुर

सपा सांसद आजम खान को मिली राहत, हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

Special Coverage News
25 Sep 2019 8:16 AM GMT
सपा सांसद आजम खान को मिली राहत, हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक
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समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बुधवार को हाईकोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत देते हुए 29 FIR पर रोक लगा दी है.

रामपुर : समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बुधवार को हाईकोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत देते हुए 29 FIR पर रोक लगा दी है. FIR पर रोक के बाद अब इन मामले में आजम खान की गिरफ्तारी नहीं होगी. मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीक कब्जाने के मामले में आजम पर कई रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.

आजम खान ने इस मामले में याचिका दाखिल करके गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी. जिस पर बुधवार को जस्टिस मनोज मिश्र व जस्टिस मंजू रानी चौहान की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद इस मामले में हाईकोर्ट ने 29 FIR पर गिरफ्तारी की रोक लगा दी है. अब बताया जा रहा है कि इसी आधार पर उन्हें दूसरे मुकदमों में भी राहत मिल सकती है.

आपको बता दें कि सांसद बनने के बाद आजम खान पर करीब 84 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं. इसमें जौहर यूनिवर्सिटी की जमीनों से संबंधित 30 मुकदमे शामिल हैं. इसका अलावा भी आजम खान पर चोरी, डकैती, भैंस व बकरी चोरी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं. आजम के अलावा उनकी पत्नी पर भी मुकदमे दर्ज हैं.

NGT ने भी कोसी बाढ़ क्षेत्र पर अतिक्रमण के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान द्वारा रामपुर में संचालित निजि विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया. NGT अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चूंकि कोसी गंगा की सहयोगी नदी है, लिहाजा संबंधित वैधानिक प्राधिकरण अतिक्रमण कर्ताओं पर कार्रवाई की जा सकती है.


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