सन्त कबीर नगर

एसपी संतकबीरनगर ने मानीटरिंग सेल गठित कर रचा इतिहास, चार को आजीवन कारावास तो तीन को मिली कई वर्षों की सजा

Special Coverage News
30 Dec 2018 10:41 AM GMT
एसपी संतकबीरनगर ने मानीटरिंग सेल गठित कर रचा इतिहास, चार को आजीवन कारावास तो तीन को मिली कई वर्षों की सजा
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पुलिस अधीक्षक सन्तकबीर नगर आकाश तोमर द्वारा जनपद में मुकदमों के त्वरित निस्तारण व पीड़ित को न्याय दलाने हेतु मानीटरिंग सेल का गठन किया गया. जिसके द्वारा वर्ष 2018 में पूर्व व वर्तमान में पंजीकृत मुकदमों की लगातार पैरवी के परिणामस्वरुप जनपदीय न्यायालय द्वारा कुल 7 संगीन अपराधों से सम्बन्धित विभिन्न मुकदमों में सजा का फैसला सुनाया. जिसमें चार लोंगों को आजीवन कारावास तो दो को सात साल और एक को चार साल की सजा सुनाई गई.


इन केसों में हुई सजा

1-थाना महुली पर पंजीकृत मुख्य अपराध संख्या 615 / 14 धारा 302 / 201 भारतीय दंड विधान के अभियुक्त सोनू चौधरी पुत्र रामकुमार निवासी कमोखर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती व रामकुमार पुत्र हरखू निवासी कालीजगदीशपुर थाना महुली जनपद सन्तकबीर नगर को श्रीमान एस.जे.सन्तकबीर नगर द्वारा दिनांक 26.02.2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी ।

2-थाना महुली पर पंजीकृत मुख्य अपराध संख्या 328 / 12 धारा 147 / 148 / 149 / 323 / 504 / 506 / 307 / 302 भादवि के अभियुक्तगण 1-रामनवल पुत्र रामसमुझ 2-राम समुझ पुत्र बलीकरन 3-रामदौर पुत्र लालचन्द 4-लालचन्द पुत्र बलीकरन साकिनान डोमाडीह थाना महुली जनपद सन्तकबीर नगर को श्रीमान एस.जे.सन्तकबीर नगर द्वारा सभी अभियुक्तगणों को दिनाँक 02.06.2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी ।

3-थाना धनघटा पर पंजीकृत मुख्य अपराध संख्या 1196 / 14 धारा 302 / 34 भादवि के अभियुक्त शीतल पुत्र रामसमुझ व जितेन्द्र पुत्र शीतल साकिनान चपरापूर्वी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीर नगर को श्रीमान एस.जे.सन्तकबीर नगर द्वारा अभियुक्तों को दिनाँक 26.02.2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी ।

4- थाना दुधारा पर पंजीकृत मुख्य अपराध संख्या 680 / 15 धारा 498 (अ) / 304(ब) / 302 / 504 / 506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गंगाराम पुत्र कोईल साकिन सिसवा पठान थाना दुधारा जनपद सन्तकबीर नगर को श्रीमान ए.डी. जे-एफटीसी-द्वितीय सन्तकबीर नगर द्वारा दिनाँक 02.11.2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी ।

5-थाना दुधारा पर पंजीकृत मुख्य अपराध संख्या 587 / 15 धारा 377 / 506 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मो0 आरिफ उर्फ बेचन पुत्र हबीब मोहम्मद साकिन बिजई देवरिया थाना दुधारा जनपद सन्तकबीर नगर को श्रीमान ए.एस. जे-एफटीसी-प्रथम सन्तकबीर नगर द्वारा दिनाँक 31.01.2018 को 07 वर्ष की सश्रम कारावास सहित 15000 के जुर्माने की सजा सुनाई गयी ।

6- थाना दुधारा पर पंजीकृत मुख्य अपराध संख्या 181 / 13 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त मुखराम चौधरी पुत्र सन्नाराम चौधरी साकिन जोधीजोत थाना रुधौली जनपद बस्ती को श्रीमान एएसजे-एफटीसी-प्रथम सन्तकबीर नगर द्वारा दिनांक 30.03.2018 को 04 वर्ष की सश्रम कारावास सहित 5000 जुर्माने की सजा सुनाई गयी ।

7- थाना धनघटा पर पंजीकृत मुख्य अपराध संख्या 932 / 11 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि के अभियुक्त राजमन विश्वकर्मा पुत्र राजकुमार निवासी रामपुर दक्षिणी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीर नगर को श्रीमान सी.जे.एम. सन्तकबीर नगर द्वारा दिनांक 09.10.2018 को अन्तर्गत धारा 419 भादवि में 3 वर्ष के कारावास व 10,000रुपये जुर्माने धारा-420 भादवि में 7 वर्ष व जुर्माना 10,000 रुपये धारा-467 भा0द0वि0 में 07 वर्ष व जुर्माना 10,000,धारा 468 भादवि में 7 वर्ष व जुर्माना 10 हजार ,धारा 471 भादवि में 7 वर्ष व जुर्माना 10 हजार, अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी । आरोप अन्तर्गत धारा 419 / 420 /467 / 468 / 471 भादवि में दी गयी सजाएं साथ-साथ चलेगीं । अन्य अभियुक्त कमल पाण्डेय पुत्र रामहित निवासी जीवा थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को उपरोक्त अपराध में धारा 420 भादवि के अन्तर्गत 7 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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