उत्तर प्रदेश

ज्ञानवापी मामले मे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए SC सहमत

Anshika
19 May 2023 12:10 PM IST
ज्ञानवापी मामले मे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए SC सहमत
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उच्च न्यायालय ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए वाराणसी में मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा करने वाले ढांचे की आयु का निर्धारण करने का आदेश दिया था।

उच्च न्यायालय ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए वाराणसी में मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा करने वाले ढांचे की आयु का निर्धारण करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए राजी हो गया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस 'शिवलिंग' की उम्र का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग सहित 'वैज्ञानिक सर्वेक्षण' कराने का आदेश दिया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी की दलीलों पर ध्यान दिया और शुक्रवार को सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की इसने वाराणसी जिला न्यायालय के 14 अक्टूबर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें18 मई 2022 में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के न्यायालय द्वारा अनिवार्य सर्वेक्षण के दौरान मिली संरचना की कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक जांच की याचिका खारिज कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने 18मई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए, जिला अदालत के न्यायाधीश एके विश्वेश ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति को 19 मई तक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 22 मई को तय की।

उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया था कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, जिस पर हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह एक 'शिवलिंग' है। हालांकि, मस्जिद के अधिकारियों का कहना है कि यह 'वजू खाना' में एक फव्वारे का हिस्सा है, जहां नमाज से पहले वुजू किया जाता है। उच्च न्यायालय ने वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली लक्ष्मी देवी और तीन अन्य द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर आदेश पारित किया।

उच्च न्यायालय ने संरचना की आयु निर्धारित करने का आदेश देने से पहले , कानपुर और रुड़की में आईआईटी और लखनऊ के बीरबल साहनी संस्थान सहित विभिन्न संस्थानों से एक रिपोर्ट प्राप्त की थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि संरचना की प्रत्यक्ष डेटिंग संभव नहीं है और सामग्री की प्रॉक्सी डेटिंग के साथ उम्र का पता लगाया जा सकता है, जो "लिंगम 'की स्थापना के साथ सहसंबद्ध हो सकता है।" इसमें कहा गया है, "इसके लिए 'लिंगम' के आस-पास की सामग्री का गहन अध्ययन करने की जरूरत है।"

रिपोर्ट यह भी बताती है कि सतह के नीचे कुछ कार्बनिक पदार्थों की डेटिंग से उम्र का पता लगाया जा सकता है लेकिन यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि वे संरचना से संबंधित हैं।अदालत ने पृथ्वी विज्ञान विभाग, IIT कानपुर के प्रोफेसर जावेद एन मलिक के सुझावों पर विचार किया।

प्रोफेसर मलिक ने सुझाव दिया कि दबी हुई सामग्री और संरचना को समझने के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीआरपी) के माध्यम से एक विस्तृत उपसतह सर्वेक्षण करना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि यह साइट पर दफन की गई प्राचीन संरचनाओं के अवशेषों, यदि कोई हो, की पहचान करने में सहायक होगा।

एएसआई ने अपनी 52 पन्नों की रिपोर्ट में यह राय दी थी कि बिना किसी नुकसान के वैज्ञानिक तरीके से ढांचे की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इसकी राय IIT कानपुर, IIT रुड़की, बीरबल साहनी संस्थान, लखनऊ और एक अन्य शैक्षणिक संस्थान द्वारा किए गए अध्ययनों पर आधारित थी।

उच्च न्यायालय ने 4 नवंबर, 2022 को इस मामले में एएसआई से जवाब मांगा था और एएसआई महानिदेशक को अपनी राय प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था कि क्या कार्बन-डेटिंग, जीपीआर, उत्खनन और अन्य तरीकों से जांच की जाए तो उक्त ढांचे की जांच की जाए या नहीं। इसकी उम्र, प्रकृति और अन्य प्रासंगिक जानकारी का निर्धारण करने के लिए, इसे नुकसान पहुंचाने की संभावना है या इसकी उम्र के बारे में एक सुरक्षित मूल्यांकन किया जा सकता है। माँ श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की नियमित पूजा के अधिकार की मांग करते हुए वाराणसी जिला न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिनकी मूर्तियाँ याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद परिसर में स्थित हैं।

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