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- स्वामी चिन्मयानंद को...
स्वामी चिन्मयानंद को मिली बड़ी राहत, गवाही में पीड़िता आरोप से मुकर गई!
शाहजहांपुर। पूर्व सांसद चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता अदालत में गवाही के दौरान अपने आरोपों से मुकर गई। अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित करते हुए उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत मुकदमे की अर्जी दाखिल की है।
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने अभियोजन को यह अर्जी दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही इसकी प्रति पीड़िता व अभियुक्त को देने का भी आदेश दिया, ताकि वे इस पर अपना जवाब दाखिल कर सकें। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
सरकारी वकील अभय त्रिपाठी ने अपनी अर्जी में कहा है कि पांच सितंबर, 2019 को पीड़िता ने स्वयं इस मामले की एफआईआर नई दिल्ली के थाना लोधी कालोनी में दर्ज कराई थी। इस एफआईआर को उसके पिता की ओर से शाहजहांपुर में दर्ज कराई गई पहली एफआईआर के साथ संबंद्ध कर दिया गया।
इसके बाद एसआईटी ने इस मामले की जांच शुरू की। उसने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया। इसके बाद शाहजहांपुर में संबधित मजिस्ट्रेट के समक्ष भी उसका कलमबंद बयान दर्ज हुआ। इन दोनों बयानों में उसने एफआईआर में वर्णित घटना का समर्थन किया था।
लेकिन बीते नौ अक्टूबर को अदालत में इस मामले की गवाही के दौरान उसने जानबूझकर अपना बयान बदल दिया। उसने कहा, 'मैंने अराजक तत्वों के दबाव में यह सब किया था।' ऐसा लगता है कि उसके व अभियुक्त के मध्य समझौता हो गया है। लिहाजा उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत विधिक कार्यवाही की जाए।