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- डीएम ने जिला में लागू...
डीएम ने जिला में लागू की धारा 144, शांति से त्यौहार मानने की अपील की
दिनांक 23-10-2023 को दशहरा(महानवमी), दिनांक 24-10-2023 को दशहरा (विजयदशमी), दिनांक 28-10-2023 को महर्षि बाल्मीकि जयन्ती, दिनांक 12-11-2023 को दीपावली, दिनांक 13-11-2023 को गोवर्धन पूजा, दिनांक 15-11-2023 को भैयादूज/चित्रगुप्त जयंती, दिनांक 24-11-2023 को गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस व दिनांक 27-11-2023 को गुरू नानक जंयती/कार्तिक पूर्णिमा के पर्व मनाये जाएगे। इसी मध्य कई परीक्षायें भी आयोजित होगी। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आगामी त्यौहारों तथा परीक्षाओं के दौरान एवं अन्य मुद्दो को लेकर कुछ असामाजिक, अवांछनीय एवं स्वार्थी तत्व धार्मिक उन्माद व अफवाहें फैलाकर जनसाधारण को गुमराह करके सार्वजनिक शांति भंग करने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द्र के वातावरण को दूषित करने का प्रयास कर सकते हैं। अतः प्राप्त सूचना से सन्तुष्ट होते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से, रविन्द्र सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, शामली दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की गई है।
1- किसी व्यक्ति/संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम सार्वजनिक/निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जाएगा, जिससे किसी जाति/पंथ/संगठन/धर्म के अनुयायियों/व्यक्तियों की भावनाओं को आघात पहुंचे और साम्प्रदायिक/धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो। 2- कोई भी व्यक्ति/संगठन/समूह/सम्प्रदाय, सोशल मीडिया साईट/हैण्डलस् जैसे-व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेन्जर, इन्स्टाग्राम आदि या अन्य किसी माध्यम से किसी भी धर्म /पंथ/सम्प्रदाय/संगठन आदि किसी भी महापुरूष, देवी देवता आदि का प्रत्य या परोक्ष किसी भी रूप से अनादर करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए देवी-देवताओं अथवा किसी भी महापुरूष की मूर्ति स्थायी या अस्थायी रूप से स्थापित नहीं करेगा। 3- कोई भी व्यक्ति/संगठन/समूह/सम्प्रदाय द्वारा किसी भी प्रकार के समारोह/ कार्यक्रम/जुलूस आदि सार्वजनिक स्थलों में ध्वनिविस्तारक यंत्रों जैसे लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। 4- कोई भी व्यक्ति/संगठन/समूह/सम्प्रदाय द्वारा कोई भी अपील/कूच/घेराव/आह्वान इस आशय से नहीं किया जाएगा, जिससे जनपद में कोई भीड़/जनसमूह एकत्रित हो एवं किसी भी प्रकार से मीडिया में इस प्रकार का वक्तव्य/तीखी टिप्पणी नहीं करेगा, जिससे किसी जाति/पंथ/संगठन/धर्म के अनुयायियों/व्यक्तियों की भावनाओं को आघात पहुंचे और साम्प्रदायिक/धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो। 5- कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन, अराजकता उत्पन्न करने, दूसरे समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने या लोक परिशान्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से धार्मिक स्थलों का उपयोग भीड़ इकट्ठा करने, उत्तेजक भाषण देने के लिए नहीं करेगा।6- कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन, सार्वजनिक स्थलों/मार्गों/गलियों में अराजकता उत्पन्न करने, दूसरे समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने या लोक परिशान्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा।7- कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करेगा। 8- किसी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के विचारों या क्रियाकलापों के विरूद्ध आक्रोश प्रकट करने के लिए उनके घरों के समक्ष धरना या प्रदर्शन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। 9- कोई भी व्यक्ति सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों की सम्पत्ति तथा कार्यालय भवन, आवासीय परिसर, बिजली खम्बे, सरकारी सम्पत्ति/राजकीय विद्यालयों की सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुंचायेगा। 10- कोई भी व्यक्ति किसी के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिये प्रदर्शन या धरना नहीं देगा। 11- कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या वाल पेन्ट करके गड़बड़ी पैदा नहीं करेगा। 12- कोई भी व्यक्ति ऐसा उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा तथा अफवाहे नहीं फैलाएगा तथा मुद्रण/प्रकाशन नहीं करेेगा, जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न हो या किसी समुदाय को ठेस पहुॅचें। 13- कोई भी व्यक्ति वर्ग, समुदाय या संस्था आदि जनपद शामली की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक संस्थान/कलक्ट्रेट कार्यालय परिसर के आस-पास जुलूस, धरना अथवा भीड एकत्रित नहीं करेगा तथा बिना लिखित पूर्वानुमति के कोई जनसभा सार्वजनिक स्थल पर आयोजित नहीं की जाएगी।14- जनपद की सीमा के क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के एकत्रित नहीं होंगे। यह प्रतिबन्ध विद्यालयों तथा धार्मिक स्थानों तथा रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, वैवाहिक कार्यक्रम तथा पूजा स्थलों एवं कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। 15- कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बेस बॉल स्टिक/अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण करने में किया जा सकता है, जैसे-तेज धार वाले हथियार यथा-तलवार, कृपाण, लाठी-डंडा, पिस्तौल, बन्दूक, रिवाल्वर, भाला या चाकू आदि लेकर नहीं चलेंगे और न ही किसी स्थान पर इनको एकत्रित करेंगे। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात कर्मचारी/अधिकारी पर लागू नहीं होेगा तथा धार्मिक रीति-रिवाजों को प्रभावित नहीं करेगा।16- कोई भी व्यक्ति यातायात को अवरूद्ध नही करेगा और न ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित करेगा। 17- इस अवधि में पुलिस अधीक्षक, शामली द्वारा की जाने वाली यातायात व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। 18- किसी के भी द्वारा सार्वजनिक मार्गों पर बिना पूर्वानुमति के तम्बू, कनात इत्यादि नहीं लगाया जाएगा, अव्यवस्थित पार्किंग नही की जाएगी या ऐसी कोई व्यवस्था नही की जाएगी जिससे सार्वजनिक मार्गो पर यातायात में किसी प्रकार का अनावश्यक व्यवधान हो। 19- कोई भी सभा, रैली, जुलूस आदि बिना अनुमति के नहीं की जायेगी तथा कोई भी व्यक्ति अनुमति पत्र की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा। अनुमति दिये जाने के लिए सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट अपनी तहसील के सक्षम प्राधिकारी होगें। 20- कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था अपने क्षेत्र के प्राधिकृत मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं डी0जे0 का प्रयोग नहीं करेगा। रात्रि 10-00 बजे से प्रातः 6-00 बजे तक कोई भी मजिस्ट्रेट ध्वनि विस्तारक यन्त्र/डी0जे0 के प्रयोेग की अनुमति नहीं देगा तथा इस अवधि में इसका प्रयोग पुर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। अनुमति दिये गये लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग भी अत्यन्त धीमी आवाज में किया जाएगा तथा कोई भी अभिभाषक उत्तेजक कथन नहीं कहेगा। 21- जनपद की सीमा में कोई भी व्यक्ति चाईनीज मांझे का विक्रय तथा प्रयोग नहीं करेगा। सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। 22- परीक्षा केन्द्रों व उसके आस-पास 200 गज की परिधि में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त सामान्य जनता का प्रवेश वर्जित होेगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों व परीक्षा में लगे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। 23- परीक्षा केन्द्र की 200 गज की परिधि में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 24- परीक्षा केन्द्र के अन्दर एवं 200 गज की परिधि में किसी भी प्रकार की नकल सम्बन्धी सामग्री के आवागमन अथवा आदान-प्रदान किया जाना व शस्त्र आदि लेकर जाना दण्डनीय अपराध होगा। 25- परीक्षा के शान्तिपूर्वक एवं सुचारू संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा पहॅुचाना इस निषेद्याज्ञा का उल्लंघन समझा जाएगा। 26- परीक्षा सम्बन्धित नकल में किसी प्रकार परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने, परीक्षार्थियों अथवा परीक्षा से सम्बन्धित अध्यापक/कक्ष निरीक्षक को धमकाना या उकसाना दण्डनीय अपराध होगा। 26- परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर सेलुलर फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रोनिक वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश जनपद शामली की सीमा के अन्तर्गत समस्त स्थानों पर लागू होगा क्योंकि कानून एवं शान्ति व्यवस्था के व्यापक हित में इस आदेश का तुरन्त लागू किया जाना नितान्त आवश्यक है तथा इतना समय नहीं है कि नोटिस आदि देकर पक्षों को सुना जा सके। अतः उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से निर्गत किया जा रहा है। यह आदेश दिनांक 15-12-2023 तक, यदि इससे पूर्व इसे निरस्त नहीं कर दिया जाता, प्रभावी रहेगा। इस आदेश का व्यापक प्रचार एवं प्रसार अग्निशमन अधिकारियों/थानाध्यक्षों/तहसीलदारों/खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इस आदेश के अन्तर्गत अनुमति देने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट, शामली/कैराना/ऊन सक्षम प्राधिकारी होंगे।
इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। इस आदेश का अनुपालन शामली सीमा के अन्तर्गत स्थित थानों के प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में सुनिश्चित किया जाएगा।