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शामली में 20 मई से 31 मई 2021 तक होगा नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण- डीएम जसजीत कोर
शामली जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि माह मई 2021 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण दिनांक 20 मई से दिनांक 31 मई 2021 तक समस्त अन्त्योदय कार्डो पर ई-पाॅस मशीन के माध्यम से नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कराया जायेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण माह मई में दिनांक 20 मई से दिनांक 31 मई 2021 तक जनपद के समस्त अन्त्योदय कार्डो एंव पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 5 किग्रा0 खाद्यान्न (03 किग्रा गेहूॅ एवं 02 किग्रा0 चावल) प्रति यूनिट नि:शुल्क ई-पाॅस मशीन के माध्यम से नियुक्त नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कराया जायेगा।डीएम ने कहा कि राशन कार्डधारकों को पोटैबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दिनांक 29.05.21 से 31.05.21 के मध्य अनुमन्य रहेगी। जिन कार्ड धारकों के अंगूठे मशीन में मैच नहीं होते हैं ऐसे कार्ड धारकों को वितरण मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से दिनांक 31-05-2021 किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा उचित दर दुकानों पर लगाए गए नोडल कर्मचारी अधिकारी के साथ-साथ जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को भी नामित किया गया है।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि नामित जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी पर्यवेक्षणीय अधिकारियों एवं उचित दर की दुकानों पर सतर्क निगरानी रखेगे आरै भ्रमणशील रहकर उचित दर दुकानों पर आकस्मिक निरीक्षण करेगे तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्व कार्यवाही हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पूर्ति कार्यालय में आख्या उपलब्ध करायेगे। सभी उचित दर विक्रेता कोविड-19 के सक्रंमण से बचाव हेतु कार्यधारकों को राशन वितरण करते समय अपने मुॅह पर अनिवार्य रूप से माॅस्क तथा कार्डधारक के ई-पाॅस मशीन पर अॅगूठा लगवाने से पूर्व समस्त कार्डधारकों के हाथो को साबुन/सैनेटाईजर से अच्छी तहर धुलवाकर ही ई-पाॅस मशीन पर अगूॅंठा लगवाने के पश्चात अन्त्योदय एंव पात्र लाभार्थी कार्डधारकों को ई-पास मशीन के माध्यम से खाद्यान् का वितरण नियमानुसार करे।उन्होने कहा कि वितरण के समय सभी उचित दर दुकानो पर नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारी एवं सम्बन्धित उचित दर विक्रेता यह भी सुनिश्चित करे कि दुकान पर 5 से अधिक कार्यधारक एक साथ इकट्ठा न हो, सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए कम से कम एक मीटर की दूरी पर कार्डधारको के बीच गोला/निशान बनाकर आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाये।