- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- शामली
- /
- किशोरी के साथ दुराचार...
किशोरी के साथ दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास,अपर जिला-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने आरोपी को दोषी ठहराया
शामली में 30 सितम्बर 2018 को आर्दश मंडी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक मुजरिम साढे 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने आरोपी को दोषी ठहराया है। दोषी को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान, विशेष लोक अभियोजक पुष्पेद्र मलिक, कोर्ट मोहर्रिर पवन कुमार व सोहनवीर ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि आदर्शमंडी थाने पर एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 30 सितंबर 2018 को शाम करीब सात बजे शामली के मोहल्ला नाला पट्टी निवासी अरविंद उर्फ मोटा पुत्र रविंद्र उर्फ भूरा उसकी साढ़े 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर साथ ले गया। एक सप्ताह बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और आरोपी को जेल भेज दिया था। मामले में किशोरी के मेडिकल और बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा तथा पॉक्सो एक्ट में इजाफा कर दिया गया।
सुनवाई कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मुमताज अली के यहां हुई। कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात अरविंद उर्फ मोटा को दोषी ठहराया। इसके बाद दोषी को आईपीसी की धारा 363 में छह वर्ष की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना, धारा 366 में दस वर्ष की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना, धारा 376 व पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास तथा 40 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।