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Shamli district News : यूपी के शामली जिले में अवैध रूप से भारत में रहने वाले में म्यांमार के तीन नागरिकों को 6 माह की सजा

Shiv Kumar Mishra
12 May 2022 11:18 AM IST
Shamli district News : यूपी के शामली जिले में अवैध रूप से भारत में रहने वाले में म्यांमार के तीन नागरिकों को 6 माह की सजा
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Shamli News : भारत में बिना वीजा पासपोर्ट मे रहने वाले म्यांमार के तीन विदेशी नागरिकों को न्यायिक मजिस्ट्रेट अरूण सिंह ने 6-6 माह कारावास व 2-2 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर दो दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सहायक अभियोजन अधिकारी तब्बसुम ने बताया कि जुलाई 2019 को थाना भवन पुलिस ने जलालाबाद से बिना वीजा पासपोर्ट के भारत में रह रहे म्यांमार के दो नागरिकों को पकड़ा था। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने जलालाबाद मदरसे से दो अन्य म्यांमार के नागरिकों व अवैध रूप से विदेशी नागरिकों को शरण देने तथा पुलिस प्रशासन को सूचना नहीं देने पर मौलाना वासिफ अमीनी और कारी अशरफ व एक अन्य को गिरफ्तार किया था।

सुनवाई के दौरान एक भारतीय आरोपी की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने आरोपी म्यांमार निवासी अब्दुल मजीद पर विदेशी अधिनियम के अतिरिक्त आईपीसी की धारा 420, 467, 468 व 471 में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। जबकि तीन विदेशी मुजरिम म्यांमार निवासी नौमान अली उर्फ साइकोको, मौहम्मद रिजवान उर्फ साइनकोको व फुरकान हुसैन उर्फ विनकोको ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था।

मामले में अभियोजन पक्ष की और से 6 गवाह पेश किए गए। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट अरूण सिंह ने मुजरिम नौमान अली उर्फ साइकोको, मौहम्मद रिजवान उर्फ साइनकोको व फुरकान हुसैन उर्फ विनकोको निवासी म्यांमार को 6-6 माह का कारावास व 2-2 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा

अमर राठी की रिपोर्ट


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