सिद्धार्थनगर

कर्नाटक उच्च न्यायालय का हिजाब बैन को बरकरार रखने का फैसला गलत : अरशद खुर्शीद

Satyapal Singh Kaushik
16 March 2022 11:30 AM IST
कर्नाटक उच्च न्यायालय का हिजाब बैन को बरकरार रखने का फैसला गलत : अरशद खुर्शीद
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अरशद इटवा विधानसभा से कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी थे।

सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे अरशद खुर्शीद ने कहा है कि,कर्नाटक उच्च न्यायालय का हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला बेहद चौंकाने वाला और निराशाजनक है। एक तरफ हम अपनी महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं और तो वहीं दूसरी तरफ हम उन्हें खुद को ढकने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करते हैं। इसके अलावा अदालत का यह कहना कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है, बेहद आपत्तिजनक और परेशान करने वाला है।

*कर्नाटक उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला*

बताते चलें कि हिजाब को स्कूल-कॉलेजों में प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आया है।

Satyapal Singh Kaushik

Satyapal Singh Kaushik

न्यूज लेखन, कंटेंट लेखन, स्क्रिप्ट और आर्टिकल लेखन में लंबा अनुभव है। दैनिक जागरण, अवधनामा, तरुणमित्र जैसे देश के कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित होते रहते हैं। वर्तमान में Special Coverage News में बतौर कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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