उत्तर प्रदेश

आजम खान की 'विधायकी' गई, विधानसभा स्पीकर ने रद्द की सदस्यता, रामपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित

Arun Mishra
28 Oct 2022 7:53 PM IST
आजम खान की विधायकी गई, विधानसभा स्पीकर ने रद्द की सदस्यता, रामपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान की अब 'विधायकी' चली गई है.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान की अब 'विधायकी' चली गई है. विधानसभा स्पीकर ने आजम खान की सदस्यता रद्द के दी है. जिसके बाद अब रामपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित हो गई है.

तीन साल की मिली है सजा

रामपुर कोर्ट ने गुरुवार को 2019 के हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है और तीन साल की सजा सुना दी गई है. इस सजा के साथ ही उनकी विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है. लेकिन यह पहला केस नहीं है, सपा नेता पर दर्ज केसों की लिस्ट लंबी है. आजम खान पर 87 से ज्यादा केस दर्ज हैं, इनमें भेड़ बकरी की चोरी, संपत्ति पर कब्जा जैसे मामले भी शामिल हैं.

क्या है 2019 का हेट स्पीच मामला?

यह मामला 2019 का है. लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कथित तौर पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी. जिस पर विपक्षी दलों ने भी हंगामा किया था. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दी थी. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मिलक कोतवाली में आजम खान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया था. पुलिस की जांच पड़ताल के बाद यह मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुंच गया था.

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