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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना को दी इजाजत, जीत के बाद जश्न पर लगाई रोक
कोरोना के मद्देनजर यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना कराने की इजाजत दे दी है लेकिन जीत के बाद जश्न पर रोक लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमने राज्य चुनाव आयोग की ओर से रखी गई बातों को नोट किया. हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं समझते.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया, उसका पूरी तरह पालन हो. मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो और कोई विजय रैली न निकाली जाए. इसके साथ ही यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 2 मई को ही कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है. हर मतगणना केंद्र पर एंटीजन टेस्ट का इंतजाम रहेगा. मतगणना केंद्र पर सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखा जाएगा.
इससे पहले कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि क्या मतगणना कराना जरूरी है. क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता. अगर तीन हफ्ते टाल दिया गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा. इस पर आयोग की ओर से कहा गया कि मेडिकल एक्सपर्ट से बात करने के बाद काउंटिंग को कराने का फैसला लिया गया है. मतगणना टालने से प्रदेश मई के मध्य तक संभावित कोरोना के पीक से पहले इस लड़ाई में पांच लाख से ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों से वंचित हो जाएगा.
Supreme Court allows the process of counting of votes of Uttar Pradesh Gram Panchayat polls starting tomorrow while taking into note the assurance given by the State Election Commission that necessary measures will take place at counting centers in terms of #COVID19 guidelines. pic.twitter.com/hUWjsrP7pH
— ANI (@ANI) May 1, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप दिन की स्थिति का आकलन कर रहे थे? क्या आपने वर्तमान स्थिति का आकलन किया है? यह एक कोरोना संक्रमण की गतिशील स्थिति है? आपका नवीनतम क्या कदम उठाया है? चुनाव आयोग ने कहा कि हमने कल आदेश पास कर दिए हैं. राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि हमने 29 अप्रैल को दो आदेश जारी किए हैं, यह पूरी तरह से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों पर आधारित हैं.
एएसजी ने कोर्ट को बताया कि काउंटिंग के समय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य है. राज्य चुनाव आयोग ने मतदान और काउंटिंग का डेटा कोर्ट को दिया. 2 लाख सीटों के लिए गिनती की आवश्यक है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप एंट्री प्वाइंट पर तापमान नापते हैं, सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था है. इस पर राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि हम सिर्फ तापमान की जांच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीमीटर से SPO2 भी देखते हैं. आयोग की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया कि भीड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, यह सभी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अनिवार्य हैं.