उत्तर प्रदेश

शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 69 हजार में से 37339 पदों को होल्ड करे UP सरकार

Arun Mishra
9 Jun 2020 1:59 PM IST
शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 69 हजार में से 37339 पदों को होल्ड करे UP सरकार
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 69000 पदों में से 37339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में आदेश जारी 37339 पदों को होल्ड करने का आदेश जारी किया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से 40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं, इसका डाटा मांगा था.

लेकिन शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65% के साथ पास हुए थे, लेकिन इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास हुए हैं.

इसीलिए 69000 पदों में से 37339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए. शिक्षामित्रो के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील आर के सिंह ने उनका पक्ष रखा है.

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