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Gyanvapi case: Supreme Court ने वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक, कल तीन बजे होगी सुनवाई
Gyanvapi case: Supreme Court ने वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक, कल तीन बजे होगी सुनवाई
Gyanvapi mosque row Updates: ज्ञानवापी मस्जिद पर होने वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक टाल दी है. इतना ही नहीं कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को भी निर्देश जारी किया है कि वो मामले से जुड़ा कोई आदेश शुक्रवार तक जारी ना करे. दरअसल, हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टालने की मांग की थी. वकील विष्णु जैन ने SC को बताया कि मुख्य वकील हरिशंकर जैन को अटैक आया है, इसलिए सुनवाई टाल दी जाए.
वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से हुजेफा अहमदी ने सुनवाई में देरी नहीं करने की मांग की थी. उनका कहना था कि इस मामले की वजह से दूसरी जगहों पर भी इस तरह के अन्य मामले दाखिल हो रहे हैं. इसलिए ज्ञानवापी मामले में जल्द सुनवाई पूरी करें.
जिसके बाद पूरे मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने शुक्रवार तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई शुक्रवार तक टाल दी है. इस मामले में शुक्रवार दोपहर तीन बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक हम कल मामले की सुनवाई नहीं कर लेते, तब तक वाराणसी की निचली अदालत सुनवाई न करे. बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हिंदी पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था और इस मामले की कल सुनवाई करने की अपील की थी. वहीं, मस्जिद कमेटी की तरह से आज ही मामले की सुनवाई की अपील की गई थी. दरअसल, ज्ञानवापी मस्जिद- श्रृंगार गौरी विवाद मामले में आज यानी गुरुवार को वाराणसी सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है.
वहीं, वाराणसी के सिविल कोर्ट में आज कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह 15, 16 और 17 मई को की गई सर्वे और वीडियोग्राफी की गुरुवार को 12 पन्नों की रिपोर्ट जज को सौंप दी. आज ही कोर्ट इस मामले से जुड़े दो अर्जियों पर भी सुनवाई करने वाला था. वाराणसी सिविल कोर्ट में जिन दो अर्जियों पर सुनवाई होनी थी, उसमें पहला तो महिला वादियों का है जिसमें उन्होंने नंदी के सामने स्थित वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के सामने की दीवार तोड़ने और उसके नीचे के तहखाने को तोड़कर कमीशन की कार्रवाई की मांग की गई है. दूसरी अर्जी सरकारी वक्ली महेंद्र प्रसाद पांडेय की है जिसमें वजूखाने के सील होने से नमाजियों को होने वाली दिक्कत और तालाब में मछलिओं के जीवन पर संकट को लेकर है. लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं करने का आदेश दिया है तो ऐसे में वाराणसी की निचली अदालत में आज सुनवाई होने की संभावना नहीं है.