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उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है, ई-वाहन खरीदने वालों के लिए खुश खबरी, रोड और रजिस्ट्रेशन टैक्स पर मिल रही बड़ी छुट!
भारत के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक सूचना में इलेक्ट्रिक वाहनों को परिभाषित करते हुए कहा कि यह फायदा सभी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लागू किया जाएगा। जिसमे कि बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन, फ्यूल सेल वाहन, प्लग-इन हाइब्रिड वाहन और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन शमिल रहेंगे। सूचना के मुताबिक़, इलेक्ट्रिक वेहीकलो की उक्त श्रेणियों में आने वाले दो व्हील, तिपहिया और चारपहिया वाहन, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में 100% छूट दी जाएगी। यूपी सरकार की यह योजना 14 अक्टूबर, 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक राज्य में रजिस्टर होने वाले ई-वाहनों पर लागू की जायेगी।सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से राज्य के सभी आरटीओ (RTO) को इस सूचना के मद्देनजर दिशानिर्देशों को लागू करने का फ़ैसला लिया गया है। सरकार के इस निर्णय से आगरा में 3,997 इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्ति मिलने की आशा की जा रही है।
आगरा के क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस में 11,340 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर किए गए हैं। जिनमे से 3,997 इलेक्ट्रिक वाहनों को 14 अक्टूबर, 2022 से अब तक रजिस्टर किया जा चुका है। इनमें 437 ई-रिक्शा, 30 कार और बाकि दोपहिया ई-वाहन शामिल हैं। भारतीय केंद्र सरकार भी फेम-2 योजना के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट देती है। केंद्र और राज्य सरकार की यह स्कीम लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में एक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की ऑन-रोड कीमत पर 15,000 रुपये से 20,000 रुपये की बचत हो सकती है। वहीं इलेक्ट्रिक कारों की बात करे तो 1 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश सरकार की ई-वाहन नीति (Electric Vehicle Policy) के चलते राज्य में बिक्री कर रहे ई-वाहनों की शोरूम कीमत पर 15% की सब्सिडी मिल रही है। इस सब्सिडी में पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति वाहन, पहले 50,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए मैक्सिमम 12,000 रुपये और पहले 25,000 इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी है।
भारत के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक सूचना में इलेक्ट्रिक वाहनों को परिभाषित करते हुए कहा कि यह फायदा सभी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लागू किया जाएगा। जिसमे कि बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन, फ्यूल सेल वाहन, प्लग-इन हाइब्रिड वाहन और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन शमिल रहेंगे।
सूचना के मुताबिक़, इलेक्ट्रिक वेहीकलो की उक्त श्रेणियों में आने वाले दो व्हील, तिपहिया और चारपहिया वाहन, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में 100% छूट दी जाएगी। यूपी सरकार की यह योजना 14 अक्टूबर, 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक राज्य में रजिस्टर होने वाले ई-वाहनों पर लागू की जायेगी।सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से राज्य के सभी आरटीओ (RTO) को इस सूचना के मद्देनजर दिशानिर्देशों को लागू करने का फ़ैसला लिया गया है। सरकार के इस निर्णय से आगरा में 3,997 इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्ति मिलने की आशा की जा रही है।
आगरा के क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस में 11,340 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर किए गए हैं। जिनमे से 3,997 इलेक्ट्रिक वाहनों को 14 अक्टूबर, 2022 से अब तक रजिस्टर किया जा चुका है। इनमें 437 ई-रिक्शा, 30 कार और बाकि दोपहिया ई-वाहन शामिल हैं। भारतीय केंद्र सरकार भी फेम-2 योजना के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट देती है। केंद्र और राज्य सरकार की यह स्कीम लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में एक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की ऑन-रोड कीमत पर 15,000 रुपये से 20,000 रुपये की बचत हो सकती है। वहीं इलेक्ट्रिक कारों की बात करे तो 1 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश सरकार की ई-वाहन नीति (Electric Vehicle Policy) के चलते राज्य में बिक्री कर रहे ई-वाहनों की शोरूम कीमत पर 15% की सब्सिडी मिल रही है। इस सब्सिडी में पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति वाहन, पहले 50,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए मैक्सिमम 12,000 रुपये और पहले 25,000 इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी है।