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योगी सरकार ने ट्रांसफर नीति की जारी, जानें- ट्रांसफर लेने के क्या हैं नियम ?
लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार द्वारा प्रदेश में बहुप्रतीक्षित तबादला नीति जारी कर दी गई है। अब तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात कर्मचारी तबादला ले सकेंगे। बता दें कि, अभी तक सूबे के मुखिया द्वारा कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब यह खुल चुकी है।
जानकारी के अनुसार, यूपी सरकार ने अपनी ट्रांसफर नीति जारी कर दी है, यानी इस पर लगी रोक हटा दी गई है। इस रोक के हटाए जाने के बाद दस फ़ीसदी कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि, जिले में ट्रांसफर लेने के लिए 3 साल और मंडल पर तबादला लेने के लिए 7 साल की नौकरी होनी चाहिए।
बता दें सरकार की ट्रांसफर नीति का कर्मचारियों को बड़ी बेसब्री से इन्तजार था। जो अब सरकार ने शुरू कर दी है। अब जो कर्मचारी ट्रांसफर लेना चाहते हैं वह 15 जुलाई तक अपने ट्रांसफर ले सकते हैं।