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उन्नाव रेप: तीस हजारी कोर्ट का फैसला कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया, सजा का एलान इस दिन होगा
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के दुष्कर्म मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने फैसला सुनाते हुए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने दोषी करार दिया है। लेकिन सजा का एलान 19 दिसंबर को होगा। साथ ही एक अन्य आरोपी शशि सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है. गौरतलब है कि 2017 में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया था. बाद में 2018 में सीबीआई ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था. जानकारी के अनुसार सजा पर अब बहस 19 दिसंबर को की जाएगी. गौरतलब है कि कुलदीप सेंगर को 14 अप्रेल 2018 को गिरफ्तार किया गया था।
इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को भी जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने मामले की जांच में देर करने और चार्जशीट दाखिल करने में समय लगाने को लेकर सीबीआई को आड़े हाथ लिया. कोर्ट ने कहा कि इतने समय तक मामले की जांच को लटकाने का क्या फायदा था. ऐसे में पीड़िता को न्याय मिलने में देरी हुई.
शशि सिंह को मिला संदेह का लाभ
कोर्ट ने शशि सिंह की मामले में भूमिका को संदेह के घेरे में रखा. सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने और न ही मामले में सीधे तौर पर भूमिका स्पष्ट होने के चलते कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया है.
तिहाड़ में कैद है सेंगर
28 जुलाई को दुष्कर्म पीड़िता रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मिलने जा रही थी। रास्ते में उसकी कार को गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में पीड़िता व उनका वकील गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसकी चाची व मौसी की मौत हो गई थी। दोनों का इलाज दिल्ली के एम्स से चल रहा है। परिवार ने विधायक कुलदीप पर जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीतापुर जेल में बंद रहे सेंगर को तिहाड़ शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था।
सितंबर में तय हुआ था आरोप
दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुए हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सात दिन में जांच का आदेश दिया। साथ ही इसकी सुनवाई दिल्ली की तीस हजारी अदालत को सौंप दी। 2 अगस्त को जांच के लिए 7 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया। सेंगर के अलावा तीन अन्य आरोपी हैं और ये सभी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। सितंबर माह में तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप तय किए थे। कोर्ट ने कहा कि सेंगर के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिससे तय होता है कि उन्होंने दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने विधायक सेंगर पर आईपीसी की धारा 120 बी, 363, 366, 109, 376 (आई) और पॉक्सो एक्ट तीन और चार के तहत आरोप तय किए थे।
सीबीआई ने कहा था- पीड़िता के आरोप सही
सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि उन्नाव रेप मामले में हमने जांच में पाया कि पीड़िता के आरोप बिल्कुल सही हैं। 4 जून 2017 को विधायक कुलदीप सेंगर ने शशि सिंह के साथ साजिश कर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसी पर चार्जशीट दायर की गई थी। सीबीआई ने बताया था कि शशि सिंह ने पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने सेंगर के घर ले गया। उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। सुरक्षा कर्मी भी नहीं थे। रेप के आरोप में सीबीआई ने कुलदीप सेंगर को 13 अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया था।