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यूपी भवन में महिला के साथ यौन उत्पीड़न मामले में CM Yogi की बड़ी कार्रवाई, कई अधिकारी सस्पेंड, कमरा हुआ सील
दिल्ली स्तिथ यूपी भवन में एक बड़ा कांड हो गया. यूपी भवन में महिला के साथ यौन उत्पीड़न की खबर सामने आने के बाद सीएम योगी ने कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है साथ ही उत्तर प्रदेश भवन का कमरा नं 122 सील कर दिया है.
कमरे में राज्यवर्धन सिंह परमार पर युवती के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है. मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आरोप है कि 26 मई को राज्यवर्धन सिंह परमार को गलत तरीके से कमरा दिया गया. फॉरेंसिंक टीम के साथ पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. शुरुआती तफ्तीश में कमरा देने के लिए रिसेप्शन पर तैनात पारस नाथ और राकेश सिंह पर शक जताया गया है. अपात्र होने के बावजूद राज्यवर्धन सिंह परमार को कमरा मिलने पर दोनों को निलंबित किया गया. व्यवस्था अधिकारी दिनेश कुमार कारूष भी सस्पेंड हुआ है.
यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था. राज्यपाल के आदेश से अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने तीनों का निलंबन आदेश जारी किया.
गौरतलब है कि 26 मई की शाम से लेकर 28 मई तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली के उत्तर प्रदेश भवन में मौजूद थे. मुख्यमंत्री योगी को घटना की जानकारी होने पर तत्काल कार्रवाई का आदेश जारी किया गया.
क्या लिखा है पत्र में?
कार्यालय ज्ञाप स्थानिक आयुक्त उ.प्र. शासन, नई दिल्ली के पत्रांक-131/आर.सी.यू.पी./ 2023 दिनांक 27 मई, 2023 द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाये गए है कि दिनांक 26 मई 2023 को श्री राजवर्धन सिंह परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराणा प्रताप सेना, वि. 8, सिन्धु अपार्टमेंट, विशम्भर दास मार्ग, नई दिल्ली द्वारा उ.प्र. भवन संगम नई दिल्ली स्वागत पटल पर कार्यरत कर्मियों क्रमशः श्री पारस नाथ वरिष्ठ स्वागती तथा श्री राकेश कुमार सिंह, कनिष्ठ सहायक से यह अनुरोध किया गया कि किसी उच्च अधिकारी हेतु कक्ष आवंटन की आवश्यकता के दृष्टिगत आवंटन के पूर्व भवन का कोई कक्ष दिखा दिया जाय। स्वागत पटल पर कार्यरत कर्मियों द्वारा हाउसकीपिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मी श्री नरेन्द्र के माध्यम से कक्ष संख्या 122 खुलवाया गया। कैमरा की फुटेज के अनुसार दिनांक 26 मई, 2023 को अपरान्ह 12.22 बजे श्री राजवर्धन सिंह परमार का अज्ञात महिला के साथ आगमन हुआ तथा अपरान्ह 13.05 बजे अज्ञात महिला के साथ ही उनके द्वारा प्रस्थान किया गया।
अज्ञात महिला द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत किये जाने पर जॉच अधिकारी पुलिस स्टेशन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 27 मई, 2023 को कक्ष संख्या 122 को घटना स्थल/विवेचना स्थल के अधीन घोषित करते हुए फोरेंसिक जाँच एवं अन्य विधिक कार्यवाही हेतु अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया गया है। के 2- राज्य संपति अनुभाग -3 के शासनादेश दिनांक 18 मई, 2016 द्वारा उ.प्र. भवन नई दिल्ली में ठहरने वाले महानुभावों की सूची निर्धारित है। इस सूची के क्रम में श्री परमार अनुमन्यता की श्रेणी में नहीं आते थे। स्वागत पटल पर कार्यरत कार्मिको क्रमशः श्री पारस नाथ, वरिष्ठ स्वागती तथा श्री राकेश कुमार सिंह, कनिष्ठ सहायक तथा आउट सोर्सिंग कर्मी श्री नरेन्द्र द्वारा श्री परमार को कक्ष दिखाये जाने का औचित्य नहीं था तथा उक्त सभी सम्बन्धित कार्मिको द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है।
डा. दिनेश कुमार कारुष, व्यवस्थाधिकारी उ.प्र. भवन संगम द्वारा भी सम्पूर्ण कार्यवाही के पर्यवेक्षण प्रथम दृष्टया गंभीर शिथिलता बरती गई है और उक्त घटना डा. दिनेश कुमार कारुष की शासकीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गई घोर उदासीनता, लापरवाही, अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण तथा पर्यवेक्षणीय दायित्वों के निर्वहन में प्रदर्शित स्वेच्छाचारिता का स्पष्ट परिचायक है तथा उ.प्र. सरकारी सेवकों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम 3 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है, जिसके लिए उनके विरुद्ध उ.प्र. सरकारी सेवक ( अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम 7 के अंतर्गत एतद्द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाती है। 3- डा. दिनेश कुमार कारुष के विरुद्ध संस्थित प्रश्नगत जाँच के संपादनार्थ श्री राजाराम द्विवेदी, सयुंक्त सचिव, राज्य संपति विभाग, उ.प्र. शासन को एतद्द्वारा जाँच अधिकारी नामित किया जाता है।