उत्तर प्रदेश

यूपी सरकार 2021 तक पेंडिंग ट्रैफिक चालान रद्द करने का दिया आदेश

Anshika
11 Jun 2023 6:23 AM GMT
यूपी सरकार 2021 तक पेंडिंग ट्रैफिक चालान रद्द करने का दिया आदेश
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उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को बड़ी राहत देते हुए

उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को बड़ी राहत देते हुए आदित्यनाथ सरकार ने 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2021 तक के लंबित वाहनों के चालान रद्द करने का फैसला किया है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए यह घोषणा की है कि वाहन मालिकों के सभी निजी और कमर्शियल ट्रैफिक चालान जो 2017 से 2021 तक लंबित है, को रद्द किया जाएगा.

अधिसूचना के अनुसार रद्दीकरण, 1 जनवरी, 2017 और 31 दिसंबर, 2021 के बीच जारी किए गए सभी चालानों पर लागू होता है।वाहन के प्रकार की परवाह किए बिना। इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जो वर्तमान में विभिन्न अदालतों में लंबित हैं।

परिवहन आयुक्त ने अधिसूचना के माध्यम से सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को कोर्ट के मामलों की सूची मिलने के बाद इन चालानों को पोर्टल से वापस लेने का निर्देश दिया है.सिंह ने कहा,हमने अदालत की सूची प्राप्त करने के बाद सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को ई-चालान पोर्टल से लंबित चालान हटाने के लिए कहा है। 1 जनवरी, 2017 और 31 दिसंबर, 2021 के बीच जारी किए गए चालानों पर लागू होता है।

उन्होंने आगे कहा कि पुराने लंबित चालानों को रद्द करना उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के अनुसार था।

एक अन्य अधिकारी ने कहा,उल्लेखनीय है कि नोएडा में किसान ऐसे चालान रद्द करने का विरोध कर रहे थे. यह कदम पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों चालान माफ करने का मार्ग प्रशस्त करता है.पुराने लंबित चालानों को रद्द करने के बाद, ड्राइवरों को इस अवधि के बाद घबराना नहीं चाहिए। वे घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। विस्तृत जानकारी यूपी ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए केवल वाहन नंबर की आवश्यकता होती है।सरकार के इस कदम से पूरे यूपी में करोड़ों ट्रैफिक चालान माफ हो जाएंगे. पुराने लंबित चालानों को रद्द करने के बाद इस अवधि के बाद काटे गए चालान का भुगतान लोग वाहन ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं. सरकार के इस फैसले की पूरी जानकारी यूपी ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए केवल वाहन नंबर की आवश्यकता होगी.

इसके अलावा, अगर ड्राइवरों को लगता है कि गलत चालान जारी किया गया है तो वे सीधे वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वाहन का चालान कटने पर एक मोबाइल नोटिफिकेशन भी भेजा जाता है, जिससे त्वरित संचार सुनिश्चित होता है।

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