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ज्ञानवापी पर चल रहे सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष ने दायर की याचिका
मुस्लिम पक्ष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के चल रहे वैज्ञानिक सर्वेक्षण को रोकने के लिए आवेदन दायर किया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने तर्क दिया कि हिंदू वादी ने सर्वेक्षण के लिए आवश्यक खर्च जमा नहीं किया है। अदालत ने अगली सुनवाई 17 अगस्त के लिए निर्धारित की है।
मुस्लिम पक्ष ने बुधवार को वाराणसी जिला अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के चल रहे वैज्ञानिक सर्वेक्षण को रोकने का आदेश देने की मांग की गई।ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) ने अपने आवेदन में तर्क दिया कि हिंदू वादी ने सर्वेक्षण के लिए खर्च जमा नहीं किया है, जैसा कि सामान्य नियम (सिविल) के तहत अनिवार्य है।
सामान्य नियम (सिविल) की धारा 70, जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल अदालतों में सभी मामलों पर लागू होती है आदेश देती है कि कमीशन पर होने वाले सभी खर्च कार्यवाही शुरू होने से पहले अदालत में जमा किए जाने चाहिए। खर्च संबंधित पक्ष द्वारा जमा किया जाना है, जो वर्तमान मामले में हिंदू वादी हैं, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास।
एआईएमसी ने अपने आवेदन में कहा, एएसआई ने अब तक हमें (प्रतिवादियों) सर्वेक्षण के संबंध में कोई लिखित या मौखिक जानकारी नहीं दी है, न ही इसके लिए कोई समय निर्धारित किया गया था।
समिति ने बताया कि एएसआई ने पहली बार 24 जुलाई को सर्वेक्षण किया था और यह 4 अगस्त से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दैनिक अभ्यास कर रहा है।
मस्जिद पैनल के वकील अखलाक अहमद ने कहा, सर्वेक्षण की कार्यवाही नियम के खिलाफ है. हमने अदालत से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण को रोकने के लिए आदेश पारित करने का आग्रह किया है।अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त तय की।हालाँकि, हिंदू पक्ष ने कहा कि वे आवेदन के खिलाफ आपत्ति दर्ज करेंगे। हिंदू वादियों के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा,हम 17 अगस्त को आवेदन के खिलाफ आपत्ति दर्ज करेंगे, जो सुनवाई की अगली तारीख है।
ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वेक्षण, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है, 4 अगस्त को फिर से शुरू हुआ, जब पिछले दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसके लिए मंजूरी दे दी, यह मानते हुए कि न्याय के हित में वैज्ञानिक जांच आवश्यक थी और इससे दोनों पक्षों को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
21 जुलाई को, वाराणसी अदालत ने यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण का आदेश दिया कि क्या 17वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था।बुधवार को भारी सुरक्षा के बीच एएसआई का सर्वेक्षण लगातार छठे दिन भी जारी रहा. एजेंसी के अतिरिक्त महानिदेशक प्रोफेसर आलोक के नेतृत्व में एएसआई की 41 सदस्यीय टीम इस अभ्यास में शामिल है।