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अनुदेशकों की सुप्रीम कोर्ट में क्या हुई सुनवाई, जज साहब ने क्या की टिप्पणी? देखिए- पूरा आदेश!
आज अनुदेशकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी में ये साफ़ कह दिया कि आप पहले हाईकोर्ट के फैसले का पालन करके आइये तब आपकी एसएलपी सुनेंगे। अगली सुनवाई में सरकार की एसएलपी में अगर सरकार पिछले आदेश का पालन नही की तो उस दिन ही पूर्ण रूप से SLP खारिज कर देगी।
विक्रम सिंह ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के महाधिवक्ता से कहा है कि पहले माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर आने के लिए कहा है मतलव है कि 1 बर्ष (2017-18 ) का 17 हजार का अनुदशको को भुगतान कर आने को कहा है उसके बाद ही राज्य सरकार की अपील सुनेंगे. मुख्य बात यह रही कि शीर्ष अदालत ने इस केस से सभी याचियों को दूर कर दिया है. मात्र प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रम को ही कोर्ट में उपस्थित होने की आज्ञा दी बाकी याचियों को बाहर किया। हम लोगों का और सरकार की अपील जारी है अगली सुनवाई जब होगी जब राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायाल के आदेश का पालन करेगी तब अर्थात एक वर्ष(2017) का 17 हजार का भुगतान और उसके बाद मानदेय पर निर्णय ।अगली डेट कब लगी है और कोर्ट में क्या हुआ आदरणीय अध्यक्ष जी की पोस्ट के बाद बताया जाएगा ।