उत्तर प्रदेश

यूपी में 19 अक्‍टूबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्‍कूल, जान लो ये हैं गाइडलाइंस

Arun Mishra
11 Oct 2020 9:22 AM IST
यूपी में 19 अक्‍टूबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्‍कूल, जान लो ये हैं गाइडलाइंस
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माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश व गाइडलाइंस भी जारी कर दी है।

लखनऊ : यूपी में कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी बोर्डों के स्कूल 19 अक्टूबर से खुलेंगे। स्कूल चरणवार खोले जाएंगे। पहले फेज में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल आने के लिए माता-पिता की लिखित सहमति जरूरी होगी। किसी भी बच्चे को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जो अभिभावक स्कूल नहीं भेजना चाहेंगे उनके बच्चों की क्लासेज पहले की तरह ऑनलाइन चलती रहेंगी। यह जानकारी शनिवार को डेप्युटी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने दी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश व गाइडलाइंस भी जारी कर दी है।

डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि स्कूलों को गाइलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। कक्षाएं दो पालियों में संचालित होंगी। पहली पाली में कक्षा 9 व 10 जबकि दूसरी पाली में कक्षा 11 व 12 की पढ़ाई होगी। क्लास में पहले दिन केवल 50 प्रतिशत स्टूडेंट्स ही बुलाए जाएंगे। बाकी 50 फीसदी अगले दिन। ऐसे ही रोटेशन चलता रहेगा।

लक्षण दिखे तो घर वापसी

सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक स्कूलों को सैनिटाइजर, हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करनी होगी। अगर किसी विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य कर्मचारी को खांसी-जुकाम या बुखार के लक्षण होंगे तो उसे प्राथमिक उपचार देकर तत्काल घर भेज दिया जाएगा। स्कूल में प्रवेश करने से पहले विद्यार्थियों को हैंडवॉश या सैनिटाइजर से हाथ साफ करने होंगे। स्कूल प्रशासन को बच्चों के स्कूल में प्रवेश व छुट्टी के समय मुख्य गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा। स्टूडेंट्स को एक साथ स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अगर विद्यालयों में एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका प्रयोग किया जाना बेहतर होगा।

ये सारे दिशा-निर्देश http://madhyamikshiksha.upsdc.gov.in/en-us/ पर उपलब्ध हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने सभी मंडलीय जेडी और डीआईओएस को आदेश दिए हैं कि वे शासनादेश का पालन करवाएं और विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करें।

वाहनों को भी रोज करना होगा सैनिटाइज

डॉ. शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि अगर विद्यार्थी स्कूल बसों या विद्यालय से संबद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से स्कूल आते हैं तो वाहनों को रोज सैनिटाइज करवाया जाएगा। वाहनों में बैठने के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों और विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि वह स्कूल में अतिरिक्त मात्रा में मास्क रखे। क्लास में विद्यार्थियों को 6 फुट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

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