- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- कोरोना वायरस पर योगी...
कोरोना वायरस पर योगी सरकार का बड़ा फरमान, चारों ओर हो रही वाहवाही
कोरोना वायरस ने इन दिनों दुनियाभर में अपना तांडव मचा रखा है, जिसकी वजह से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस (Coronavvirus) को लेकर देश-दुनिया की सरकारें चिंतित नजर आ रही हैं। दूसरी ओर यूपी में योगी सरकार (Yogi Government) ने इसे लेकर सरकार तमाम व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। योगी सरकार (Yogi Government) की ओर से यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो शख्स कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए की जा रही पहल में सहयोग नहीं करेगा, उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। योगी सरकार के इस निर्णय की सोशल मीडिया पर जमकर सराहना की जा रही है।
कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति की बीमारी छिपाने, सूचना न देने, अस्पताल में भर्ती न करवाने या जांच और भर्ती के लिए पहुंची टीम का सहयोग न करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इसके अलावा कोरोना के रोकथाम और बचाव के प्रयास के लिए 'आउटब्रेक रिस्पांस कमिटी' भी गठित की गई है। मंडलायुक्त मुकेश कुमार मेश्राम ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं।
इस धारा के तहत होगी कार्रवाई
मंडलायुक्त ने कहा है कि कोरोना वायरस का कोई भी संदिग्ध रोगी, पारिवारिक सदस्य या संपर्क में आया अन्य व्यक्ति अगर जांच नहीं करवाता है और जांच करने के लिए पहुंची टीम का सहयोग नहीं करता है, तो इसे बाधा डालकर माहौल खराब करने का आरोपी मानते हुए आईपीसी की धारा 188 के तहत संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इसके तहत छह माह तक की कैद, एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं।