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नैनीताल : चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की
नैनीताल: चार धाम में शामिल बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए 15 अक्टूबर तक बुकिंग फुल हो जाने के कारण श्रद्धालुओं की मांग उठ रही थी कि अधिकतम संख्या को बढ़ाया जाए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कोर्ट जाने की बात कही थी।
चारधाम यात्रा को लेकर सरकार फिर हाई कोर्ट पहुंची है। उत्तराखंड सरकार ने अब कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर मांग की है कि चारों धामों में अधिकतम यात्रियों की संख्या बढ़ाई जाए। शुक्रवार को सरकार की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया, लेकिन दायर याचिका को सुनने से न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ ने किया इंकार कर दिया है।
मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को रेफर की है याचिका
मामले को सीएससी चन्द्रशेखर रावत द्वारा न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में शीघ्र सुनवाई हेतु मेंशन किया गया है।कोर्ट ने तर्क को सुनने के बाद कहा कि, "इस मामले को मुख्य न्यायधीश की रेगुलर बेंच में सोमवार को मेंशन किया जाए क्योंकि रेगुलर बेंच ही इस मामले की सुनवाई कर रही है"
उन्हीं के द्वारा पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर दिया गया है निर्णय
सरकार ने हाइकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर कहा है कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पूर्व में दिए गए निर्णय में संशोधन कर चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई जाए । सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि सरकार कोर्ट द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों का पालन कर रही है।चारधाम में सरकार द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गयी हैं। श्रद्धालुओ की संख्या कम करने से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है ।कोर्ट ने पूर्व में कई शर्तों के साथ चार धाम यात्रा शुरू करने की अनुमति दी है।