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पुलिस अधीक्षक राकेश रेड्डी ने कहा कि एनआईए ने अपने गुवाहाटी कार्यालय में दर्ज एक मामले के तहत अभियान चलाया।
अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने चार लोगों को बांग्लादेश स्थित आतंकवादी समूहों के साथ उनके कथित संबंधों के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है।
शुक्रवार और शनिवार को असम पुलिस की मदद से संघीय एजेंसी द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियानों में उन्हें असम के गोलपारा और बोंगाईगांव जिलों से गिरफ्तार किया गया था। उनमें से तीन को ग्वालपारा से गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे को बोंगाईगांव से पकड़ा गया।
पुलिस ने कहा कि तलाशी शुक्रवार को शुरू हुई और एनआईए की एक विशेष टीम द्वारा की गई।
ग्वालपाड़ा से गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान गोविंदपुर के मोरनोई निवासी अब्दुस सुभान, मटिया निवासी जलालुद्दीन शेख और तिनकोनिया निवासी अब्दुस सुभान के रूप में हुई है.
गोलपारा के पुलिस अधीक्षक राकेश रेड्डी ने कहा कि एनआईए ने अपने गुवाहाटी कार्यालय में दर्ज एक मामले के तहत अभियान चलाया। उन्होंने कहा,हमने आदेशों के अनुसार समर्थन प्रदान किया।हमारे पास मामले के बारे में विशेष जानकारी नहीं है।
असम की एक जिला अदालत ने सुभान, शेख और सुभान को जमानत दे दी। अधिकारियों ने कहा कि उच्च न्यायालय में जमानत खारिज कर दी गई और उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए ने इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
बोंगाईगांव से गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जोगीघोपा थाना क्षेत्र के कबैतारी निवासी हफीजुर रहमान के रूप में हुई है. गोलपारा में मरकज़ुल मा आरिफ क़रियाना मदरसा के शिक्षक रहमान को पिछले साल 26 अगस्त को जिहादी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए हिरासत में लिया गया था। मदरसे को राज्य सरकार ने ढहा दिया था।
रहमान को एनआईए ने सीमित अवधि के लिए जमानत दी थी, लेकिन जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं किया। एनआईए कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए कहा था लेकिन वह भी चूक गए। अधिकारियों ने कहा कि इसलिए, एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया और अदालत की अवमानना के लिए अतिरिक्त आरोपों का सामना करना पड़ सकता है।
एनआईए ने इन चारों को पिछले साल अगस्त में हिरासत में लिया था। सितंबर में, इसने भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (AQIS) और अंसारुल्ला बांग्ला टीम (ABT) के संबंध में कथित रूप से उनके खिलाफ दो मामले दर्ज किए।
गुवाहाटी में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 121 (राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास) और 121 ए (राज्य के खिलाफ अपराध करने की साजिश रचने) और धारा 18 और 18 बी (किसी को भी भर्ती करना या होना) एक आतंकवादी अधिनियम के लिए भर्ती और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धाराएं 19 और 20 (आतंकवादी संगठन का सदस्य होना)के तहत मामले दर्ज किए गए थे।