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कश्मीरी छात्रों के खिलाफ बिबादित पोस्टर लगाने पर अमित जानी के खिलाफ FIR दर्ज
Arun Mishra
21 April 2017 8:22 AM GMT
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मेरठ : उत्तरप्रदेश नवनिर्माण सेना द्वारा कश्मीरी छात्रों के खिलाफ बिबादित पोस्टर लगाने पर अमित जानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये जानकारी मेरठ पुलिस के ऑफिसियल ट्विटर हैंडल के द्वारा दी गई है। जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त होर्डिंग को पुलिस द्वारा उतरवा दिया गया है तथा अमित जानी के विरूद्ध थाना परतापुर पर मुकदमा कायम किया गया।
इसे भी पढ़ें : कश्मीरी छात्रों के खिलाफ मेरठ में अमित जानी के पोस्टर, 'कश्मीरियों यूपी छोड़ों' वर्ना ...
उत्तर प्रदेश नव निर्माण सेना नाम के एक संगठन की तरफ से मेरठ-देहारादून हाइवे पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए थे। इनमें यूपी में रह रहे कश्मीरियों को प्रदेश छोड़कर जाने की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश नव निर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी हैं। इन पोस्टर्स में यूपी में रह रहे कश्मीरियों को प्रदेश छोड़कर जाने की चेतावनी दी गई थी।
@Uppolice @asif_live @digmeerut @igzonemeerut उपरोक्त होर्डिंग को पुलिस द्वारा उतरवा दिया गया है तथा अमित जानी के विरूद्ध थाना परतापुर पर मुकदमा कायम किया गया।
— meerut police (@meerutpolice) April 21, 2017
आपको बता दें अमित जानी का बिबादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले, मायावती की मूर्ति को तोड़ने को लेकर जेल गए थे। यही नहीं, अमित जानी ने JNU प्रकरण में कन्हैया और उमर खालिद को जान से मारने की धमकी दी थी, व JNU में नाजायज असलहे भेजने का आरोप लगा था। जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
आपको बता दें आज ही केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राज्यों से कहा था कि कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, कश्मीरी भी अन्य लोगों के समान भारतीय नागरिक हैं। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि यह सुनिश्चित करे कि किसी भी कश्मीरी युवा को देश के किसी भी हिस्से में अपमानित नहीं किया जाए, वे भी भारत का हिस्सा हैं। सिंह ने बताया कि कश्मीर के कई लोग भारत की सुरक्षा और समृद्धि में योगदान दे रहे हैं।'
इससे पहले, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराड़ इलाके में छह कश्मीरी छात्रों के साथ बुधवार शाम अज्ञात लोगों ने मारपीट की। निजी मेवाड़ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ये छात्र घरेलू सामान खरीदने गए थे। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने उनके नाम और पते पूछने के बाद मारपीट की। छात्रों की शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 341 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
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