बिहार: पंचायत चुनाव को लेकर धारा 144 लागू

Update: 2021-09-23 12:23 GMT

मुंगेर। पंचायत आम निर्वाचन,2021 को शांतिपूर्ण वातावरण में एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी मुंगेर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत आम निर्वाचन 2021 के प्रथम चरण के मतदान हेतु निर्धारित तिथि 24.09.2021 (शुक्रवार) को मुंगेर जिलान्तर्गत सम्पूर्ण तारापुर प्रखंड क्षेत्र में सुबह 05ः00 बजे से संध्या 06ः00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों (दोपहिया सहित) का परिचालन एवं आग्नेयास्त्रों, विस्फोटक पदार्थो, घातक हथियार यथा भाला/गड़ासा/तलवार आदि लेकर निषिद्ध जारी किया है। यदि किसी वाहन में अथवा व्यक्ति के पास शराब, तेजाब अथवा घातक रसायन पाये जाते है तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उक्त निषेधाज्ञा निम्नलिखित मामलों में शिथिल रहेगीः-

निर्वाचन कार्य में लगे वाहन।

निजी वाहन मालिक द्वारा स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों को मतदान के लिए मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि तक ले जाने वाले वाहन।

आपात सेवाओं यथा एम्बुलेंस, पानी टंकी/विद्युत की संकटकालीन सेवा/मिल्क भान/रोगी को अस्पताल ले जाने वाले वाहन।

सार्वजनिक बस, जो निश्चित स्थानों के लिए निश्चित मार्गो पर चलायी जाती है।

चुनाव कार्य में लगे पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों के उपयोग में आने वाले वाहन एवं उनके अग्नेयास्त्र।


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