सौतेले बेटे की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पिता को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
बेटे का अपहरण कर हत्या करने के मामले में आरोपी पिता को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
बिहार के भभुआ में छह वर्षीय सौतेले बेटे का अपहरण कर हत्या करने के मामले में आरोपी पिता को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे प्रभात कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद के अलावा 10 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला आरोपित राजधानी शर्मा चैनपुर थाना गांव का निवासी है।
इस मामले में जिले के मोहनियां थाना के भरखर निवासी रामानंद शर्मा की पुत्री रीना देवी ने अपने पति राधानी शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमा में कहा गया है कि होली के दिन उसका पति राजधानी शर्मा भरखर आए और गाली गलौज व मारपीट की। उसके बाद पैसा व चाकलेट का लालच देकर 29 मार्च 2021 की शाम करीब छह बजे आदित्य विश्वकर्मा को अपने साथ ले गए। उसके बाद पति से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन पता नही चल सका। एक अप्रैल की सुबह करीब छह बजे भरखर गांव के पश्चिम के तरफ गेहूं के खेत में उसके बेटे आदित्य विश्वकर्मा की क्षत-विक्षत लाश मिली।
रीना ने अपने आवेदन में दावा किया है कि उसके पति राजधानी शर्मा द्वारा बेटे आदित्य विश्वकर्मा की हत्या करने के बाद गेहूं के खेत में शव को फेंका गया है। उक्त मामले में अदालत में विचारण के दौरान आरोपी राजधानी शर्मा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार शर्मा व बचाव पक्ष से अजीत कुमार सिंह ने अदालत में अपना पक्ष रखा।