बिहार में नहीं मिलेगा लोहार को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण
सरकार ने आदेश किया जारी
पटना : सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले केकलोक में बिहार सरकार ने सूबे में लोहार को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र एवं अन्य सुविधाओं को सरकार ने निरस्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने सभी सुविधाएं वापस लेने का आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के प्रधान सचिव, कमिश्नर, डीएम, समेत आयोग एवं प्राधिकार को पत्र भेजा है.
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के मामले में 21 फरवरी 2022 को आदेश पारित किया गया था.
जिसमें लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य सुविधाएं निरस्त करने का आदेश हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में राज्य की लोहार जाति को सूबे के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दिया आरक्षण एवं अन्य सभी सुविधाएं पूर्व की भांति मिलेंगी. साथ ही लोहार जाति अधिसूचित अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची के क्रमांक 115 पर फिर से पुनर्स्थापित समझी जायेगी.