बिहार विधानसभा में ध्वनिमती से पारित हुआ आरक्षण संशोधन बिल, जानिए क्या होगा बदलाव

बिहार विधानसभा में गुरुावर को आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया. यह विधेयक अब विधानपरिषद में पेश किया जाएगा। परिषद से भी विधेयक के पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।

Update: 2023-11-09 10:15 GMT

बिहार विधानसभा में गुरुावर को आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया। विधानसभा में इस विधेयक को ध्वनिमत से सर्वसम्मति से पास किया गया। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया था। इसके बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पास किया। इसके पहले आरक्षण का दायरा 60 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रस्ताव सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में रखा था।

राज्यपाल के पास भेजा जाएगा बिल

बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने और बदली हुई नई जातीय स्थिति के बाद यह मांग हो रही थी कि पिछड़ा अतिपिछड़ा की जनसंख्या में इजाफा हुआ है। लिहाजा इसके संदर्भ में अब आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। यह विधेयक अब विधानपरिषद में पेश किया जाएगा। परिषद से भी विधेयक के पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद आरक्षण की नई स्थिति को लेकर नियमावली सरकार बनाएगी।

EWS का दायरा बढ़ाने की हुई मांग

आरक्षण को लेकर बिहार में एक नया विवाद शुरू हो गया है। सरकार ने ईडब्ल्यूएस के दायरे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सवर्णों में भूमिहार सबसे गरीब है। अब इसके आधार पर ये मांग भी उठने लगी है कि गरीब सवर्णों के लिए भी आरक्षण के 10 फीसदी के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा में जदयू के विधायक संजीव सिंह और कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह ने ईडब्ल्यूएस का दायरा बढ़ाने की मांग की है।

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