सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना, दिया ये आदेश!

सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी को उपमुख्यमंत्री रहने के दौरान मिले बंगले को छोड़ने का आदेश दिया और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

Update: 2019-02-08 06:19 GMT

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी को उपमुख्यमंत्री रहने के दौरान मिले बंगले को छोड़ने का आदेश दिया और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।  

 

गौरतलब है कि पटना हाई कोर्ट ने जनवरी के महीने में तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का आदेश दिया था। उन्होंने बिहार सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। यह बंगला वर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को आवंटित हुआ है। इससे पहले 5 दिसंबर को तेजस्वी का बंगला खाली कराने के लिए कई सरकारी अधिकारी उनके निवास स्थान पहुंचे थे। उस समय तेजस्वी नई दिल्ली में थे। ये मामला बिहार विधानसभा में भी विवाद का मुद्दा बन चुका है।

तेजस्वी का बंगला पटना के देशरत्न मार्ग पर स्थित है। बंगले को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे। बिहार सरकार के आवास विभाग ने जिला प्रशासन को इस मामले में नोटिस जारी किया था। बंगला खाली कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा था। इन लोगों में भवन निर्माण के अधिकारी भी मौजूद थे।

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