पर्चा के जमीन का खरीद बिक्री करनेवालों पर होगा फर्जीवाड़ा का मुकदमा

Update: 2021-11-30 12:49 GMT

मुंगेर। भूमि विवाद के मामले पर भी गहन समीक्षा बैठक की गयी। आये दिन भूमि विवाद के कारण हिंसक घटनाएँ एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। भूमि विवाद के मामले में जिला पदाधिकारी स्पष्ट निदेश दिया कि भूमि विवाद की अंचलवार सूची बनाते हुए सूक्ष्म स्तर पर माॅनिटेरिंग करे। छोटे छोटे मामले को भी त्वरित रिस्पांस के साथ निराकरण करे। न्यायालय में भूमि विवाद के जो भी विवाद लंबित है उन्हें सूचीबद्ध करें और उसपर सक्रिय होकर कार्य करे। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी सूक्ष्म स्तर पर सतत माॅनिटेरिंग करेगे।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि अब रैयत संबंधित कई भूमि विवाद मामले को बीएलडीआर अधिनियम के तहत डीसीएलआर के द्वारा सुनवाई करते हुए निराकरण किया जा सकता है। मापी, भूमि विवाद, रास्ते विवाद आदि बिन्दु पर निम्नतम परफोरमेंश देने वाले कर्मियों एवं अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण की पृच्छा करने का निदेश अपर समाहर्ता को दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शनिवार अंचल एवं थाना स्तर पर भूमि विवाद को निपटान हेतु बैठक या दरबार की जाती है। इस परिवादी अपने मामले अंचल कार्यालय/थाना आवेदन देकर अपनी समस्या का निराकरण कराये। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निदेश देते हुए कहा कि पर्चा के जमीन का खरीद बिक्री नहीं होती जो भी ऐसा करते है। उनपर फर्जीवाड़ा का केस किया जायेगा। साथ ही पर्चा एवं जमाबंदी का रद्दीकरण भी किया जायेगा। बैठक में अपर समाहर्ता सहित सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे।

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