सीसीपीए ने ई-कॉमर्स साइट्स से कार सीट बेल्ट अलार्म की बिक्री बंद करने को कहा है.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के तहत स्थापित सीसीपीए द्वारा जारी एडवाइजरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सहित सभी हितधारकों और प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट को भेजी गई है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के तहत स्थापित सीसीपीए द्वारा जारी एडवाइजरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सहित सभी हितधारकों और प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट को भेजी गई है।
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने एक एडवाइजरी जारी कर मैन्युफैक्चरर्स और ई-कॉमर्स एंटिटीज को कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर बनाने या बेचने से मना किया है। CCPA ने शीर्ष पांच ई-कॉमर्स- Amazon, Flipkart, Snapdeal, Shopclues और Meesho के खिलाफ एक आदेश भी जारी किया है- कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की बिक्री की अनुमति न दें।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के तहत स्थापित सीसीपीए द्वारा जारी एडवाइजरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सहित सभी हितधारकों और प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट को भेजी गई है।
सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे द्वारा हस्ताक्षरित एडवाइजरी में कहा गया है, "इससे सभी संबंधितों को सलाह दी जाती है कि यदि कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसे सीपी अधिनियम, 2019 के अनुसार कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।"
CCPA ने एक बयान में कहा, 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के उल्लंघन के मद्देनजर CCPA ने कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप बेचने के लिए शीर्ष पांच ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ आदेश जारी किया है. क्लिप सीट बेल्ट न लगाने पर अलार्म बीप को रोककर उपभोक्ताओं के जीवन और सुरक्षा से समझौता करती है।