शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज भी फैसला नहीं हो सका। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब 28 अक्टूबर की तारीख दी है। अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान की तरफ से दलीलें दी जा चुकी हैं। मुनमुन धमेचा के वकील ने भी अपना पक्ष रखा। अब कल एनसीबी की तरफ से ASG अनिल सिंह जिरह करेंगे।
आज अरबाज के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में कहा कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन सिर्फ ड्रग्स लेने के लिए आए थे, और कोई साजिश नहीं थी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स सिर्फ पर्सनल यूज के लिए थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देसाई ने कहा, पहली रिमांड में भी किसी कॉन्सपिरेसी की बात नहीं कही गई थी। बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट से कहा गया कि साजिश थी जिसकी वजह से 8 लोगों को अरेस्ट किया गया हालांकि ऐसा नहीं हुआ था।
जिस मामले में हम 20 दिन से ज्यादा वक्त कस्टडी में गुजार चुके हैं, उसमें आज तक कोई गिरफ्तारी हुई ही नहीं है, कॉन्सपिरेसी अलग अपराध है। उन्होंने कहा कि हम 1 साल की सजा वाले अपराध में सिर्फ बेल मांग रहे हैं। जब सजा ही 1 साल है तो कस्टडी क्या जरूरत है। बेल मिलने पर भी जांच चल सकती है। देसाई ने कहा कि एनसीबी जब बुलाएगी तीनों पहुंच जाएंगे, अब बेल मिल जानी चाहिए।