रामपाल को आजीवन कारावास, मौत तक जेल में रहेंगे रामपाल
चार महिलाओं और एक बच्चे की हत्या मामले में रामपाल समेत 15 लोगों को 11 अक्टूबर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र कोर्ट ने दोषी करार दिया था।
हिसार : दो हत्याओं के आरोप में जेल की सजा काट रहे स्वयं-भू संत रामपाल को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चार महिलाओं और एक बच्चे की हत्या मामले में रामपाल समेत 15 लोगों को 11 अक्टूबर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र कोर्ट ने दोषी करार दिया था। पुलिस-प्रशासन ने रामपाल समर्थकों के हिसार में प्रवेश करने से रोकने के लिए नाकेबंदी की है। रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है। वास
Self-styled godman Rampal has been sentenced to life imprisonment in connection with two murder cases. pic.twitter.com/LxB4cQysvx
— ANI (@ANI) October 16, 2018
रामपाल, उसका बेटा वीरेंद्र, भांजा जोगेंद्र, बहन पूनम और मौसी सावित्री के अलावा बबीता, राजकपूर उर्फ प्रीतम, राजेंद्र, सतबीर सिंह, सोनू दास, देवेंद्र, जगदीश, सुखवीर सिंह, खुशहाल सिंह, अनिल कुमार को कोर्ट ने दोषी ठहराया था।