राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए) कोर्ट ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को निर्देश दिए हैं कि वो सप्ताह में कम से कम एक जरूर पेश हों. बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव बम धमाकों में आरोपी हैं और वो कोर्ट से जमानत पर रिहा हैं.
गौरतलब है कि प्रज्ञा ठाकुर को इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भोपाल संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाया था. उनके सामने दिग्गज कांग्रेसी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे जिन्हें चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा. चुनाव के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था. बाद में प्रज्ञा ठाकुर ने माफी मांगी थी.
Special NIA court directs BJP MP-elect Pragya Singh Thakur to appear before court at least once a week. (file pic) pic.twitter.com/muqHCguYnJ
— ANI (@ANI) June 3, 2019
इससे पहले मई महीने में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपियों प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी को अपने समक्ष पेशी से छूट दे दी थी. तीनों आरोपियों ने अपने वकीलों के माध्यमों से पेश होने से छूट मांगी थी. प्रज्ञा और चतुर्वेदी ने कहा था कि वे 23 मई को आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम की तैयारियों में व्यस्त हैं. चुनाव में दोनों उम्मीदवार हैं. वहीं पुरोहित ने निजी मुश्किलों का हवाला दिया. अदालत ने उनकी याचिकाएं मंजूर कर ली थीं. अदालत ने मालेगांव में हुए विस्फोट स्थल पर जाने के लिए आरोपियों के वकीलों द्वारा याचिका को भी अनुमति दी थी.